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Sameer Wankhede: आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 20 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक

Wed, 05 Jul 2023 06:33 PM IST
साक्षी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: साक्षी Updated Wed, 05 Jul 2023 06:33 PM IST
सार

अदालत ने समीर वानखेड़े को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी और उनकी अंतरिम सुरक्षा 20 जुलाई तक बढ़ा दी।

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Bombay High Court extends Sameer Wankhede interim relief from arrest till 20 July in aryan khan drug case
समीर वानखेड़े - फोटो : सोशल मीडिया

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बोम्बे हाई कोर्ट ने राहत प्रदान की है। समीर वानखेड़े पर कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। समीर पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग भंडाफोड़ मामले से निकालने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से समीर वानखेड़े को अग्रिम जमानत दे दी है।

Bombay High Court extends Sameer Wankhede interim relief from arrest till 20 July in aryan khan drug case
समीर वानखेड़े-आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

अदालत ने समीर वानखेड़े को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी और दंडात्मक कार्रवाई से उनकी अंतरिम सुरक्षा 20 जुलाई तक बढ़ा दी। अब 20 जुलाई तक जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बता दें कि यह पूरा प्रकरण साल 2021 में कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस से जुड़ा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी इस शिप पर मौजूद थे।

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Bombay High Court extends Sameer Wankhede interim relief from arrest till 20 July in aryan khan drug case
आर्यन खान, समीर वानखेड़े - फोटो : Social media

आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के झूठे मुकदमे में फंसा कर गिरफ्तार किया था। इस मामले में बाद में सीबीआई ने समीर वानखेड़े पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए भ्रष्टाचार का केस बनाया था।

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Bombay High Court extends Sameer Wankhede interim relief from arrest till 20 July in aryan khan drug case
समीर वानखेड़े-शाहरुख खान - फोटो : सोशल मीडिया

इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को क्रूज शिप ड्रग भंडाफोड़ से संबंधित रिश्वत मामले में सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी, ताकि यह आधार जोड़ा जा सके कि कथित रिश्वत देने वाले को आरोपी बनाना चाहिए। समीर वानखेड़े ने दावा किया कि संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के अनुसार, रिश्वत लेने वाले के साथ-साथ रिश्वत देने वाले पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

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Bombay High Court extends Sameer Wankhede interim relief from arrest till 20 July in aryan khan drug case
समीर वानखेड़े - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

इससे पहले 28 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक को पांच जुलाई तक बढ़ा दिया था। आर्यन खान को ड्रग केस में फंसाने के मामले में एजेंसी ने कहा है कि यह सौदा 18 करोड़ रुपये में पूरा हुआ। सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया है कि वानखड़े की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं थी। एफआईआर कॉपी में कहा गया है कि वह अपनी विदेश यात्रा के दौरान किए गए खर्चों का उचित ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। वहीं, वानखेड़े ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें देशभक्त होने की सजा दी जा रही है।

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