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कर्नाटक हाईकोर्ट में 'कांतारा' मिमिक्री विवाद: रणवीर सिंह के मामले पर अप्रैल में सुनवाई, अदालत ने क्या कहा?

Tue, 24 Mar 2026 04:30 PM IST
Jyoti Raghav एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Jyoti Raghav Updated Tue, 24 Mar 2026 04:30 PM IST
सार

Ranveer Singh Kantara Mimicry Row: अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच फिल्म 'कांतारा' की मिमिक्री से जुड़े विवादित मामले की सुनवाई आज मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई है।

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Karnataka High Court takes up the matter of Kantara Movie Mimicry Row and subsequent FIR against Ranveer Singh
रणवीर सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इन दिनों फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर रणवीर सिंह खूब वाहवाही लूट रहे हैं। अपने किरदार के लिए भी उन्हें खूब तारीफ मिल रही हैं। दूसरी तरफ रणवीर सिंह के फिल्म 'कांतार' की मिमिक्री से जुड़े मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। शिकायतकर्ता के वकील की तरफ से कुछ आपत्ति जताई गई हैं। शिकायतकर्ता के वकील का कहना है कि रणवीर सिंह ने मामले में दिल से माफी नहीं मांगी। मामले की अगली सुनवाई अब अप्रैल में होनी है। इस बीच आज मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने क्या कहा?  जानिए

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'सार्वजनिक हस्तियों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए'
याचिका में रणवीर सिंह ने फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ में एक दैवीय चरित्र के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर दर्ज शिकायत और एफआईआर को खारिज करने की मांग की है। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आपत्तियां दर्ज करने में हुई देरी पर सवाल उठाया और कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि रणवीर सिंह का रवैया सही नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अदालत उनकी माफी स्वीकार करने को तैयार है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को बोलते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का व्यापक प्रभाव पड़ता है।
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माफी मांगने चामुंडी मंदिर जाएंगे रणवीर?
'कांतारा' मिमिक्री विवाद में फंसे एक्टर रणवीर सिंह 10 अप्रैल को कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने प्रस्ताव दिया कि एक्टर खुद जाकर माफी मांगने के लिए मैसूर के चामुंडी मंदिर भी जाने को तैयार हैं। ऐसा तब हुआ, जब शिकायतकर्ता के वकील प्रशांत मेथल ने माफी पर सवाल उठाते हुए इसे असंवेदनशील और महज एक औपचारिकता बताया। उन्होंने दलील दी कि रणवीर सिंह ने सिर्फ इंस्टाग्राम पर माफी पोस्ट की थी। ज़ुबानी तौर पर माफी नहीं मांगी। इससे ऐसा लगा कि यह कदम सच्ची पछतावे से ज्यादा एक औपचारिकता जैसा था।
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रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर मांगी थी माफी
आज मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया। अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल के लिए तय की गई है। बता दें कि बीते साल नवंबर में गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी द्वारा 'कांतारा' फिल्म में निभाए गए 'दैव' के किरदार से प्रेरित एक दृश्य की मिमिक्री की थी। इसके बाद 'दैव' परंपरा के कुछ अनुयायी नाराज हो गए। इसके बाद रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मामले में माफी मांगी थी। 

मंदिर जाकर माफी मांगने को तैयार एक्टर
रणवीर सिंह की सोशल मीडिया पर साझा की गई सार्वजनिक माफी को शिकायतकर्ता ने औपचारिक बताया है। इसके बाद आज सुनवाई के दौरान रणवीर की तरफ से सीनियर एडवोकेट साजन पूवैया ने कहा कि रणवीर माफी मांगते हुए एक हलफनामा दायर करेंगे।  जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि इस मामले में उन्हें यानी रणवीर सिंह को हमेशा पछतावा होना चाहिए। वहीं, शिकायतकर्ता के वकील सिजी मलायिल ने कहा, 'वह पछतावा सच्चा होना चाहिए'। रणवीर सिंह की वकील की तरफ से कहा गया कि अभिनेता कोर्ट के सामने माफी मांगने की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही आदेशों के आधार पर मंदिर भी जाएंगे। 

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