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खुशी कपूर के नाम और तस्वीर के गलत इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, दिया अश्लील कंटेंट हटाने का निर्देश

Wed, 12 Aug 2026 02:24 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 12 Aug 2026 02:24 PM IST
सार

Khushi Kapoor: जान्हवी कपूर के पर्सनैलिटी अधिकारों के कथित आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश जारी करने के एक दिन बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने खुशी कपूर से जुड़े कथित अश्लील कंटेंट को लेकर को लेकर अदालत ने एक आदेश जारी किया है।

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Delhi HC orders takedown obscene photos and videos of Khushi Kapoor from social media
खूशी कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम@khushikapoor

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खुशी कपूर से जुड़े कथित अश्लील कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों का इस्तेमाल करके बिना इजाजत बेचे जा रहे सामान से जुड़े कंटेंट को भी हटाने का आदेश दिया।
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Delhi HC orders takedown obscene photos and videos of Khushi Kapoor from social media
खुशी कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम@khushikapoor
याचिका पर कब हुई सुनवाई?
  • जस्टिस ज्योति सिंह ने खुशी कपूर की याचिका पर आज सुनवाई की।
  • अदालत ने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।
  • कोर्ट ने संकेत दिया कि वह कपूर की अंतरिम रोक की याचिका के संबंध में उनके पक्ष में 'जॉन डो' आदेश जारी करेगा।

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खुशी कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम@khushikapoor
शोषण में शामिल लोगों के खिलाफ आदेश
ऐसा आदेश उन अज्ञात लोगों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा जो उनकी पहचान के अनधिकृत उपयोग या शोषण में शामिल हो सकते हैं।
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खुशी कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम
जाह्नवी कपूर मामले पर हुई सुनवाई
यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट की एक अन्य बेंच की तरफ से खुशी कपूर की बहन, जान्हवी कपूर के पर्सनैलिटी अधिकारों के कथित आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश जारी करने के एक दिन बाद आया है।

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खुशी कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम@khushikapoor
मामलों की संख्या बढ़ी
हाल के वर्षों में, दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर हस्तियों के नाम, तस्वीरों, आवाज, शक्ल-सूरत और अन्य विशिष्ट पर्सनैलिटी विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या पर सुनवाई की है।
ऐसे मामलों में कमर्शियल मर्चेंडाइज, भ्रामक डिजिटल कंटेंट और एआई-जनरेटेड मटीरियल में उनका उपयोग शामिल रहा है।
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