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दिल्ली HC ने इस वजह से बंद की सेलिना जेटली की याचिका, यूएई में भाई को हिरासत में लिए जाने का उठाया था मुद्दा

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Sarijuddin Updated Mon, 16 Mar 2026 08:31 PM IST
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सार

Celina Jaitly: दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री सेलिना जेटली की एक याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। इस याचिका में उन्होंने अपने भाई को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाया था। 

Delhi High Court closes Celina Jaitlys plea over brothers detention in UAE
सेलिना जेटली, विक्रांत जेटली - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री सेलिना जेटली की उस याचिका पर सुनवाई बंद कर दी, जिसमें उन्होंने अपने भाई विक्रांत जेटली को यूएई में हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इस रिटायर्ड मेजर को कानूनी सहायता देना जारी रखे। भारतीय दूतावास ने विक्रांत जेटली की गिरफ्तारी के बाद उनसे नौ बार मुलाकात की है। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि उनके कानूनी प्रतिनिधित्व के बारे में फैसले उनकी पत्नी लेंगी, न कि उनकी बहन। 
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क्या है अदालत का आदेश?
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, 'अब आपके पास क्या अधिकार बचा है?' अदालत ने कहा 'यह बात सामने आई है कि प्रतिवादी विक्रांत जेटली के साथ लगातार संपर्क में हैं। विक्रांत जेटली को कांसुलर एक्सेस (दूतावास से संपर्क का अधिकार) दे दिया गया है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने उनसे नौ बार बातचीत की है।'

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कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया
अदालत ने अपने आदेश में कहा 'इस रिट याचिका को लंबित रखने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, इसे निपटाया जाता है। प्रतिवादी, विक्रांत जेटली के साथ संपर्क में बने रहेंगे और कानून के तहत उपलब्ध सभी कानूनी सहायता प्रदान करेंगे।'

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Delhi High Court closes Celina Jaitlys plea over brothers detention in UAE
सेलिना जेटली - फोटो : इंस्टाग्राम-@celinajaitlyofficial
कब हिरासत में लिए गए विक्रांत?
हाई कोर्ट सेलिना जेटली की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई के लिए प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की मांग की थी। सेलिना के भाई विक्रांत को 6 सितंबर, 2024 से यूएई में हिरासत में लिया गया था।

पत्नी लेंगी फैसले
अदालत ने बताया कि विक्रांत जेटली ने यह भी कहा कि वह अपनी बहन से कोई बातचीत नहीं करना चाहते और उनकी पत्नी ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जो कानूनी प्रतिनिधित्व के मामले में उनकी ओर से फैसले ले सकती हैं।


 
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