Shahrukh Khan: शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस की कर्मचारी के परिवार को 62 लाख का मुआवजा, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
Shahrukh Khan: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की एक कर्मचारी के परिवार को दिए गए 62 लाख रुपये को बरकरार रखा। वह हिट-एंड-रन में घायल हो गई थीं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी।


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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की एक कर्मचारी के परिवार को दिए गए 62 लाख रुपये को बरकरार रखा। वह हिट-एंड-रन में घायल हो गई थीं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। पीठ ने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सही मुआवजा मिलना मुश्किल है, लेकिन उचित मुआवजा मिलना चाहिए।
क्या कहा पीठ ने?
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की पीठ ने 9 मई को कहा कि उसे ट्रिब्यूनल द्वारा नवंबर 2020 में पारित आदेश में कोई अनियमितता नहीं मिली और पीठ ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है। अदालत अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकार की अनदेखी नहीं कर सकती, जिसमें सम्मान के साथ स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि पैसा जान के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन मुआवजा देने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे पैसे से हुए नुकसान की भरपाई हो सके।
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उचित मुआवजा मिलना चाहिए
कोर्ट ने आगे कहा, ‘सही मुआवजा मिलना मुश्किल है, लेकिन उचित मुआवजा आदर्श होना चाहिए।’ अदालत ने कहा कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की एनिमेटर चारू खंडाल के परिवार को 62 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
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‘रा-वन’ का हिस्सा थीं चारू
शाहरुख खान की फिल्म ‘रा-वन’ में वीएफएक्स पर काम करने वाली चारू खंडाल की मृत्यु साल 2017 में हुई थी। पांच साल पहले एक तेज रफ्तार कार की टक्कर में लकवाग्रस्त होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। चारू खंडाल 28 साल की थीं, जब वह अपनी टीम को फिल्म के लिए पुरस्कार जीतने का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी से लौट रही थीं।
दुर्घटना के बाद खंडाल के परिवार ने जून 2014 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए दावा दायर किया था। इसके बाद न्यायाधिकरण ने नवंबर 2020 में 62 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। जिसे लेकर बीमा कंपनी ने दावा किया था कि उनकी मौत सेप्टीसीमिया की वजह से हुआ था, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि खंडाल के परिवार को चिकित्सा बिलों में 18 लाख रुपये का खर्च आया था।