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जुबीन गर्ग निधन मामले में आया अपडेट, हाईकोर्ट से ये मांग करेगी असम कैबिनेट; परिवार की गुजारिश पर लिया फैसला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: Sarijuddin
Updated Fri, 27 Feb 2026 12:49 PM IST
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सार
Zubeen Garg: जुबीन गर्ग के केस पर धीमी सुनवाई पर सिंगर की पत्नी सैकिया गर्ग नाराजगी जता चुकी हैं। इस मामले में अब कैबिनेट ने एक नया कदम उठाने का फैसला किया है।
जुबीन गर्ग
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सिंगर जुबीन गर्ग के निधन का केस अभी भी अदालत में है। इस मामले को लेकर अदालत में धीमी सुनवाई से सिंगर की पत्नी निराश हैं। असम कैबिनेट ने सिंगर की मौत के मामले के ट्रायल में तेजी लाने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट से एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की रिक्वेस्ट करने का फैसला किया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी है।
क्या बोले असम के सीएम?
कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरमा ने कहा कि यह फैसला गर्ग के परिवार की रिक्वेस्ट के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा, 'कैबिनेट ने जुबीन गर्ग केस के ट्रायल के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से फास्ट-ट्रैक या एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने की रिक्वेस्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद, जज अगला कदम उठाएंगे।'
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क्या बोले असम के सीएम?
कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरमा ने कहा कि यह फैसला गर्ग के परिवार की रिक्वेस्ट के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा, 'कैबिनेट ने जुबीन गर्ग केस के ट्रायल के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से फास्ट-ट्रैक या एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने की रिक्वेस्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद, जज अगला कदम उठाएंगे।'
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असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
- फोटो : ANI
जज ने नहीं दी जमानत
सरमा ने कहा कि आमतौर पर ज्यादातर मौत से जुड़े मामलों में आरोपी ट्रायल शुरू होने के तीन से चार महीने के अंदर जमानत ले लेते हैं। उन्होंने आगे कहा हालांकि, इस मामले में मौजूदा जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
परिवार की राय सबसे ऊपर
सरमा आगे कहा 'हमने हमेशा कहा है कि इस केस में परिवार की राय सबसे ऊपर होगी। परिवार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट की रिक्वेस्ट की है। इसलिए, हम उनकी रिक्वेस्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज के सामने रखेंगे।
सरमा ने कहा कि आमतौर पर ज्यादातर मौत से जुड़े मामलों में आरोपी ट्रायल शुरू होने के तीन से चार महीने के अंदर जमानत ले लेते हैं। उन्होंने आगे कहा हालांकि, इस मामले में मौजूदा जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
परिवार की राय सबसे ऊपर
सरमा आगे कहा 'हमने हमेशा कहा है कि इस केस में परिवार की राय सबसे ऊपर होगी। परिवार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट की रिक्वेस्ट की है। इसलिए, हम उनकी रिक्वेस्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज के सामने रखेंगे।
गरिमा सैकिया-जुबीन गर्ग
- फोटो : इंस्टाग्राम
पत्नी जता चुकी नाराजगी
जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जियाउल कमर ने 16 फरवरी को कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में केस की धीमी सुनवाई पर नाराजगी जताई थी।
कमर ने कहा था कि आरोपियों की तरफ से अलग-अलग पहलुओं पर कोर्ट में कई याचिकाएं दायर करने की वजह से पूरी प्रक्रिया में देरी हुई है क्योंकि ट्रायल अभी शुरू होना बाकी है।
कब हुआ था सिंगर का निधन?
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) के चौथे एडिशन में शामिल होने सिंगापुर गए थे।
इस मामले में NEIF के आयोजक श्यामकानु महंता, सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी, अमृत प्रभा महंता, असम पुलिस डीएसपी संदीपन गर्ग, पीएसओ नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य इस केस में आरोपी के तौर पर जेल में हैं।
जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जियाउल कमर ने 16 फरवरी को कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में केस की धीमी सुनवाई पर नाराजगी जताई थी।
कमर ने कहा था कि आरोपियों की तरफ से अलग-अलग पहलुओं पर कोर्ट में कई याचिकाएं दायर करने की वजह से पूरी प्रक्रिया में देरी हुई है क्योंकि ट्रायल अभी शुरू होना बाकी है।
कब हुआ था सिंगर का निधन?
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) के चौथे एडिशन में शामिल होने सिंगापुर गए थे।
इस मामले में NEIF के आयोजक श्यामकानु महंता, सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी, अमृत प्रभा महंता, असम पुलिस डीएसपी संदीपन गर्ग, पीएसओ नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य इस केस में आरोपी के तौर पर जेल में हैं।