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गौतम मेनन को अधूरी फिल्म के लिए चुकाने पड़ेंगे करोड़ों रुपये, मद्रास उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश; जानिए क्यों

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Anju Bajpai Updated Tue, 24 Mar 2026 01:55 PM IST
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सार

Gautham Menon: मद्रास उच्च न्यायालय ने गौतम वासुदेव मेनन को 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला?

Madras HC Upholds Order Directing Gautham Menon To Repay 4.25 Crore To Production Company Over Unmade Movie
गौतम वासुदेव मेनन - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

फिल्म निर्माता गौतम वासुदेव मेनन को कानूनी झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को उनके और उनकी कंपनी फोटॉन फैक्ट्री की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें एक प्रोडक्शन कंपनी आरएस इंफोटेनमेंट को 4.25 करोड़ रुपये और 12 प्रतिशत सालाना ब्याज लौटाना होगा।

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क्या है पूरा मामला?
साल 2008 में गौतम मेनन की कंपनी फोटॉन फैक्ट्री और आरएस इंफोटेनमेंट के बीच एक नई फिल्म बनाने का समझौता हुआ था। आरएस इंफोटेनमेंट ने फिल्म के लिए 4.25 करोड़ रुपये दे दिए थे। लेकिन फिल्म का निर्माण शुरू ही नहीं हो सका। इसलिए आरएस इंफोटेनमेंट ने पैसे वापस मांगे और कोर्ट में मुकदमा किया।

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कोर्ट का फैसला?
सिंगल जज ने 2022 में फैसला दिया था कि गौतम मेनन और उनकी कंपनी को पैसे लौटाने चाहिए। अब जाकर दो जजों की बेंच ने भी उसी फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि पैसे मिलने के बावजूद फिल्म नहीं बनी, इसलिए गौतम मेनन को यह राशि वापस करनी होगी।

गौतम मेनन का पक्ष
गौतम मेनन की टीम ने कोर्ट में दस्तावेज और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट दिखाया। उन्होंने कहा कि पैसे फिल्म से जुड़ी वैध गतिविधियों पर खर्च कर दिए गए थे। लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। उनके वकीलों ने कहा कि आरएस इंफोटेनमेंट ने पूरा पैसा (13.50 करोड़) देने का वादा किया था, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया। इसलिए फिल्म नहीं बन पाई। अब वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की सोच रहे हैं।

क्या है आरएस इंफोटेनमेंट?
आरएस इंफोटेनमेंट एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्में बनाती और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसने पहले गौतम मेनन की फिल्म 'विन्नैथांडी वरुवाया' और 'विदुथलाई पार्ट 1'  और पार्ट 2 भी बनाई थी।

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