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Ambala News: महिला से कुंडल छीनने के आरोपी को मिली जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। एक महिला का मुंह दबाकर कान के कुंडल छीनने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अवकाश न्यायाधीश) अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने आरोपी वीरेंद्र सिंह को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की मुचलका राशि जमा करने पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता कमलेश देवी ने पुलिस को बताया था कि 21 अप्रैल 2026 की शाम को जब नारायणगढ़ स्थित अपनी गली में टहल रही थीं, तभी बाइक पर आए एक नकाबपोश बदमाश ने उनका मुंह दबाकर उनके दोनों कुंडल छीन लिए थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में एक अन्य मामले में पकड़े गए आरोपी वीरेंद्र सिंह निवासी बखरपुर ने इस वारदात में शामिल होने की बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने उससे कुंडल और चाकू बरामद किया था। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी का कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराया गया और वारदात के समय आरोपी का चेहरा ढका हुआ था, इसलिए शिकायतकर्ता उसे पहचान नहीं सकती। वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि चूंकि आरोपी 13 मई से हिरासत में है और मामले का चालान पेश किया जा चुका है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।
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अंबाला सिटी। एक महिला का मुंह दबाकर कान के कुंडल छीनने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अवकाश न्यायाधीश) अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने आरोपी वीरेंद्र सिंह को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की मुचलका राशि जमा करने पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता कमलेश देवी ने पुलिस को बताया था कि 21 अप्रैल 2026 की शाम को जब नारायणगढ़ स्थित अपनी गली में टहल रही थीं, तभी बाइक पर आए एक नकाबपोश बदमाश ने उनका मुंह दबाकर उनके दोनों कुंडल छीन लिए थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में एक अन्य मामले में पकड़े गए आरोपी वीरेंद्र सिंह निवासी बखरपुर ने इस वारदात में शामिल होने की बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने उससे कुंडल और चाकू बरामद किया था। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी का कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराया गया और वारदात के समय आरोपी का चेहरा ढका हुआ था, इसलिए शिकायतकर्ता उसे पहचान नहीं सकती। वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज हैं।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि चूंकि आरोपी 13 मई से हिरासत में है और मामले का चालान पेश किया जा चुका है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।
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