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निगम चुनाव में आचार संहिता का पालन अनिवार्य : उपायुक्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 01:57 AM IST
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It is mandatory to follow the code of conduct in the corporation elections: Deputy Commissioner
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अंबाला सिटी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा पांच वर्ष का प्रतिबंध लग सकता है। उपायुक्त ने उम्मीदवारों को चेतावनी देते हुए कहा कि नामांकन से परिणाम तक चुनाव खर्च का दैनिक लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि 8 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। मतदान वाले दिन पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर ही चुनावी स्टॉल लगाए जा सकेंगे। चुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे, जिसकी पहली रेंडमाइजेशन प्रक्रिया शुक्रवार को सामान्य, पुलिस और खर्च पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में की जाएगी। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से अपील की कि वे व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें और राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें।
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इन नियमों का करना होगा पालन

1. खर्च सीमा : मेयर पद के प्रत्याशी अधिकतम 30 लाख रुपये और पार्षद पद के प्रत्याशी 7.50 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकते हैं।



2. दैनिक रजिस्टर : प्रत्येक उम्मीदवार को चुनावी खर्च का रजिस्टर रखना होगा और पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। लापरवाही बरतने पर 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
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3. प्रचार नियम : सरकारी भवनों, कार्यालयों और बिजली के खंभों पर प्रचार सामग्री लगाना वर्जित है। रैलियों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है और वाहनों के लिए सिंगल विंडो से परमिशन ली जा सकती है।
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