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Ambala News: ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, 1.53 लाख मतदाओं के वोट कटे
Sat, 01 Aug 2026 03:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Sat, 01 Aug 2026 03:34 AM IST
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अंबाला सिटी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने अंबाला की प्रारंभिक मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार, जिला में 7 लाख 36 हजार 142 मतदाता सत्यापन के बाद निकलकर आए हैं। इससे पहले 8.89 लाख मतदाता सूची में पंजीकृत थे। प्रारंभिक सूची के प्रकाशन तक 1.53 हजार से अधिक मतदाताओं के वोट काट दिए गए हैं।
हालांकि इन मतदाताओं के पास अभी भी अपने वोट जुड़वाने का मौका होगा। मतदाता सूची जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है ताकि नागरिक आसानी से अपना नाम व विवरण जांच सकें। इस बाबत शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसडीएम सतीन्द्र सिवाच ने यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार यह कार्य पूरा किया गया है। बीएलओ और संबंधित कर्मचारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं से फार्म एकत्रित किए हैं। एसडीएम सिवाच ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी नागरिक को नाम, पता या विवरण में सुधार कराना है, या नया नाम जुड़वाना है, तो वह 31 जुलाई से 30 अगस्त तक संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के समक्ष अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।
3 अक्टूबर को आएगा अंतिम प्रकाशन
प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटान अब से 28 सितंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। एसडीएम ने सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना विवरण अवश्य जांचें। किसी भी त्रुटि या नाम छूटने की स्थिति में समय रहते आवेदन करें, ताकि अंतिम सूची में सही विवरण शामिल हो सके। ब्यूरो
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हालांकि इन मतदाताओं के पास अभी भी अपने वोट जुड़वाने का मौका होगा। मतदाता सूची जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है ताकि नागरिक आसानी से अपना नाम व विवरण जांच सकें। इस बाबत शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसडीएम सतीन्द्र सिवाच ने यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार यह कार्य पूरा किया गया है। बीएलओ और संबंधित कर्मचारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं से फार्म एकत्रित किए हैं। एसडीएम सिवाच ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी नागरिक को नाम, पता या विवरण में सुधार कराना है, या नया नाम जुड़वाना है, तो वह 31 जुलाई से 30 अगस्त तक संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के समक्ष अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।
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3 अक्टूबर को आएगा अंतिम प्रकाशन
प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटान अब से 28 सितंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। एसडीएम ने सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना विवरण अवश्य जांचें। किसी भी त्रुटि या नाम छूटने की स्थिति में समय रहते आवेदन करें, ताकि अंतिम सूची में सही विवरण शामिल हो सके। ब्यूरो
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