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Ambala News: दो माह बाद खुली सिया वाटिका की सील
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अंबाला। कैंट के स्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर 126-बी पर स्थित सिया वाटिका बैंक्वेट हॉल पर लगे ताले को दो माह बाद ही नगर परिषद ने खोल दिया है। ऐसा नगर निगम कमिश्नर के आदेश आने के बाद किया गया।
बताया जाता है कि सिया वाटिका को सशर्त राहत दी गई है। वह बिना नक्शे के उस हिस्से पर निर्माण कार्य नहीं करेंगे। इसके लिए बैंक गारंटी ली गई है। अगर इसके बावजूद भी नियमों को दरकिनार किया तो नगर निकाय विभाग फिर से सीलिंग की कार्रवाई कर सकती है। सिया वाटिका को सील करने की कार्रवाई बिना प्रशासनिक अनुमति और नक्शा पास कराए किए जा रहे अवैध निर्माण पर की गई थी। नगर परिषद के एमई कुलभूषण ने पुलिस की मौजूदगी में सिया वाटिका के पांचों गेट पर सील लगा दी जबकि इस बंगले में बने मकान का रास्ता छोड़ दिया गया था।
विभाग का तर्क था कि सीलिंग की कार्रवाई नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर निर्माण कार्य न रोकने और जवाब न देने पर की गई है। यह कार्रवाई 8 जून को की गई थी। नोटिस के अनुसार, नगर परिषद की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि स्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर 126- बी में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां चल रही हैं।
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निगम कमिश्नर के यहां की थी अपील : नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि अधिनियम के अनुसार नक्शा न होने पर सीलिंग की कार्रवाई होती है। कार्रवाई के बाद उच्चाधिकारियों के पास व्यक्ति अपील कर सकता है। ब्यूरो
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बताया जाता है कि सिया वाटिका को सशर्त राहत दी गई है। वह बिना नक्शे के उस हिस्से पर निर्माण कार्य नहीं करेंगे। इसके लिए बैंक गारंटी ली गई है। अगर इसके बावजूद भी नियमों को दरकिनार किया तो नगर निकाय विभाग फिर से सीलिंग की कार्रवाई कर सकती है। सिया वाटिका को सील करने की कार्रवाई बिना प्रशासनिक अनुमति और नक्शा पास कराए किए जा रहे अवैध निर्माण पर की गई थी। नगर परिषद के एमई कुलभूषण ने पुलिस की मौजूदगी में सिया वाटिका के पांचों गेट पर सील लगा दी जबकि इस बंगले में बने मकान का रास्ता छोड़ दिया गया था।
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विभाग का तर्क था कि सीलिंग की कार्रवाई नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर निर्माण कार्य न रोकने और जवाब न देने पर की गई है। यह कार्रवाई 8 जून को की गई थी। नोटिस के अनुसार, नगर परिषद की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि स्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर 126- बी में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां चल रही हैं।
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निगम कमिश्नर के यहां की थी अपील : नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि अधिनियम के अनुसार नक्शा न होने पर सीलिंग की कार्रवाई होती है। कार्रवाई के बाद उच्चाधिकारियों के पास व्यक्ति अपील कर सकता है। ब्यूरो