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Ambala News: कंपनी को दिए 77 हजार रुपये उपभोक्ता को लाैटाने के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2026 01:30 AM IST
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The company was ordered to return Rs 77,000 to the consumer.
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यमुनानगर। इलेक्ट्रिक स्कूटर में तकनीकी खराबी से परेशान व्यक्ति को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से बड़ी राहत मिली है। आयोग ने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशन लिमिटेड को स्कूटर की कीमत 77,327 रुपये उपभोक्ता को लौटाने और मानसिक पीड़ा व मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 5,500 रुपये अतिरिक्त देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर कंपनी को नौ प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

गोविंदपुरी निवासी अंजू बाला ने आयोग में दायर शिकायत में बताया था कि उन्होंने चार मई 2023 को काइनेटिक ग्रीन जिंग-बी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। कुछ समय बाद स्कूटर की बैटरी और अन्य तकनीकी समस्याएं सामने आने लगीं।
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उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने आईटीआई यमुनानगर के माध्यम से स्कूटर की तकनीकी जांच करवाई।
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विशेषज्ञ की रिपोर्ट में पाया गया कि स्कूटर कार्यशील स्थिति में नहीं था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि समस्या खराब सर्विसिंग या निर्माण दोष के कारण हो सकती है। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों का कंपनी की तरफ से प्रभावी खंडन नहीं किया गया।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि स्कूटर वारंटी अवधि के भीतर खराब हुआ था। इसके बावजूद निर्माता कंपनी शिकायत का समाधान करने में विफल रही।
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