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Ambala News: वार्डबंदी पर हाईकोर्ट में 30 मार्च को होगी बहस

संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Sat, 28 Mar 2026 03:36 AM IST
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The High Court will debate on ward demarcation on March 30.
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अंबाला सिटी। नगर निगम चुनाव की सरगर्मियों के बीच अब सबकी नजरें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पर टिकी हैं। नई वार्डबंदी और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई तय थी।
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याचिकाकर्ता मिथुन वर्मा ने बताया कि रोस्टर में बदलाव के बाद अब कोर्ट ने 30 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की है। तब तक के लिए सरकार को नगर निगम चुनावों की तारीख जारी न करने को कहा गया है।
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जानकारी के अनुसार 13 जनवरी को मेयर और पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और शहरवासी जल्द चुनाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह वार्डबंदी बिना जनगणना के आधार पर की गई है। इसके अलावा वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। निगम की ओर से पहले ही वार्डों का ड्रा निकाला जा चुका है, जिसका विरोध हो रहा है। संवाद
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