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Ambala News: महेशनगर की 26 दुकानों पर नगर परिषद को नहीं मिली राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 13 Apr 2026 02:54 AM IST
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The Municipal Council did not get any relief on 26 shops of Maheshwar Nagar.
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- अब 8 दिसंबर को होगी सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। महेशनगर स्थित 26 दुकानों के मालिकाना हक और किराए के लिए चल रहा विवाद अब और लंबा खिंच गया है। नगर परिषद को हाईकोर्ट से तत्काल राहत मिलने की उम्मीद थी लेकिन कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। इस भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इसके बाद मामले पर कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिए थे। ऐसे में नगर परिषद इन दुकानों पर पुन: काबिज नहीं हो पाया। हालांकि इस दौरान हाउस की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और दुकानों के नियमित किराए पर मंत्रणा भी हुई थी लेकिन लंबी तारीख मिलने से नप की सभी योजनाएं उलझ कर रह गई हैं।
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करोड़ों की है जमीन
नगर परिषद अंबाला सदर और गांव बब्याल के बीच करोड़ों की बेशकीमती जमीन को लेकर सेशन कोर्ट में मामला विचाराधीन है। खसरा नंबर 69, 75 और 76 की इस विवादित भूमि पर मालिकाना हक और वहां बनीं 26 दुकानों के किराए की वसूली के लिए 9 अप्रैल को सुनवाई हुई थी लेकिन बिना सुनवाई के ही इस मामले में दिसंबर की तारीख जारी कर दी गई। इस मामले में सिविल अपील संख्या 186/2022 की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने 11 नवंबर 2025 को नगर परिषद के हक में फैसला सुनाया था। इस आदेश के बाद परिषद के दस्ते ने 17 दिसंबर 2025 को मौके पर पहुंचकर दुकानों को सील कर दिया और जमीन पर विधिवत कब्जा ले लिया था।
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