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Bhiwani News: गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को पांच साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 18 May 2026 01:47 AM IST
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Five-year imprisonment for the accused caught with cannabis
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भिवानी। मादक पदार्थ गांजे के साथ पकड़े जाने के मामले में गांव झोझू कलां, जिला चरखी दादरी निवासी आरोपी जितेंद्र को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामले के अनुसार 19 मार्च 2020 को सदर थाने के जांच अधिकारी मुरारी लाल गांव कितलाना क्षेत्र में मादक पदार्थ रोकथाम गश्त पर मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति दादरी की तरफ से गांव कितलाना आएगा जिसके पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ है।
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सूचना के आधार पर पुलिस ने कितलाना चौक से डोहकी की तरफ जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी की और एक व्यक्ति को काबू किया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से छह किलो 40 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। अभियोग के ट्रायल के दौरान प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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