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Bhiwani News: नांदेड़ साहिब के लिए पांच मई को रवाना होगी स्पेशल ट्रेन, 15 तक करें पंजीकरण
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भिवानी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत नांदेड़ साहिब के लिए स्पेशल ट्रेन पांच मई को रवाना होगी जिसके लिए इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक पंजीकरण कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित इस यात्रा के तहत श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन हजूर साहिब के लिए भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पांच मई को कुरुक्षेत्र से ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल ने बताया कि योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह यात्रा निशुल्क रखी गई है ताकि वे आसानी से तीर्थ स्थल के दर्शन कर सकें। उन्होंने इच्छुक नागरिकों से समय रहते सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है ताकि वे इस धार्मिक यात्रा का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक धार्मिक स्थलों के दर्शन कराना और उनकी आस्था को सशक्त बनाना है। योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि तख्त सचखंड हजूर साहिब नांदेड़ की इस निशुल्क यात्रा के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है वे 15 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद भिवानी के लघु सचिवालय स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय के कमरा नंबर सात में इसकी सूचना देना अनिवार्य है।
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जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल ने बताया कि योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह यात्रा निशुल्क रखी गई है ताकि वे आसानी से तीर्थ स्थल के दर्शन कर सकें। उन्होंने इच्छुक नागरिकों से समय रहते सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है ताकि वे इस धार्मिक यात्रा का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक धार्मिक स्थलों के दर्शन कराना और उनकी आस्था को सशक्त बनाना है। योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि तख्त सचखंड हजूर साहिब नांदेड़ की इस निशुल्क यात्रा के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है वे 15 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद भिवानी के लघु सचिवालय स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय के कमरा नंबर सात में इसकी सूचना देना अनिवार्य है।