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Bhiwani News: िशक्षा विभाग ने एक साल बढ़ाई परिवहन सुरक्षा योजना की अवधि, जारी रहेगी सुविधा
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भिवानी। शिक्षा निदेशालय ने राजकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से बारहवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संचालित निशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना का एक वर्ष के लिए विस्तार कर दिया है। यह योजना अब वित्त वर्ष 2026-27 में भी जारी रहेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।
दरअसल, शिक्षा निदेशालय द्वारा एक किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क यातायात सुविधा प्रदान की जाती है। योजना के तहत कक्षा पहली से 12वीं तक के ऐसे विद्यार्थियों को लाभ मिलता है जो अपने स्कूल से एक किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके आते हैं। विभाग द्वारा यह निशुल्क यातायात व्यवस्था वर्ष 2024-25 में शुरू की गई थी। विद्यार्थियों के लिए इस निशुल्क व्यवस्था का प्रबंधन संबंधित विद्यालय की प्रबंधक समिति द्वारा किया जाता है और इसका भुगतान स्कूल मुखिया के बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है।
विभाग ने जारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना 15 अप्रैल तक परीक्षा शाखा को भेजी जानी है।
न्यूनतम दर पर सेवा देने वाले वाहन का कोटेशन के आधार पर होगा चयन : वाहन का भुगतान एसएमसी की ओर से कोटेशन के आधार पर चयनित न्यूनतम दर पर सेवा देने वाले वाहन को किया जाएगा। इसके लिए बजट विभाग द्वारा नोडल खाते के माध्यम से संबंधित को राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। संबंधित डीईओ सरकार के वित्तीय नियमों की पालना करते हुए इसकी स्वीकृति जारी करेगा। विभाग द्वारा सीधे ट्रांसपोर्टर के खाते में राशि भेजी जाएगी।
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दरअसल, शिक्षा निदेशालय द्वारा एक किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क यातायात सुविधा प्रदान की जाती है। योजना के तहत कक्षा पहली से 12वीं तक के ऐसे विद्यार्थियों को लाभ मिलता है जो अपने स्कूल से एक किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके आते हैं। विभाग द्वारा यह निशुल्क यातायात व्यवस्था वर्ष 2024-25 में शुरू की गई थी। विद्यार्थियों के लिए इस निशुल्क व्यवस्था का प्रबंधन संबंधित विद्यालय की प्रबंधक समिति द्वारा किया जाता है और इसका भुगतान स्कूल मुखिया के बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है।
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विभाग ने जारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना 15 अप्रैल तक परीक्षा शाखा को भेजी जानी है।
न्यूनतम दर पर सेवा देने वाले वाहन का कोटेशन के आधार पर होगा चयन : वाहन का भुगतान एसएमसी की ओर से कोटेशन के आधार पर चयनित न्यूनतम दर पर सेवा देने वाले वाहन को किया जाएगा। इसके लिए बजट विभाग द्वारा नोडल खाते के माध्यम से संबंधित को राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। संबंधित डीईओ सरकार के वित्तीय नियमों की पालना करते हुए इसकी स्वीकृति जारी करेगा। विभाग द्वारा सीधे ट्रांसपोर्टर के खाते में राशि भेजी जाएगी।