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नगर पार्षदों की मुहर के दुरुपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई : एसपी
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भिवानी। नगर पार्षदों की मुहर के अनधिकृत इस्तेमाल पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालक या निजी व्यक्ति नगर पार्षद की मुहर का दुरुपयोग करता मिला तो उसके खिलाफ अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को नगर परिषद के पार्षदों ने एसपी से मुलाकात कर इस संबंध में लिखित शिकायत दी। पार्षदों ने शिकायत में बताया कि कुछ सीएससी केंद्र संचालकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा उनकी जानकारी और अनुमति के बिना विभिन्न दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों पर उनकी मुहर इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। उन्होंने ऐसे मामलों की जांच कराने तथा अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
एसपी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में किसी व्यक्ति द्वारा नगर पार्षद की मुहर का बिना अनुमति इस्तेमाल पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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मुहर के इस्तेमाल के लिए पुलिस की हिदायतें
जिला पुलिस ने सीएससी केंद्र संचालकों और अन्य निजी व्यक्तियों को नगर पार्षद की लिखित अनुमति और अधिकृत उपस्थिति के बिना उनकी मुहर किसी दस्तावेज, प्रमाणपत्र या अन्य कार्य में इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। पुलिस के अनुसार मुहर का अनधिकृत इस्तेमाल कर दस्तावेज तैयार करना या उसका उपयोग करना गंभीर मामला है।
एसपी सुमित कुमार ने आमजन से अपील की कि किसी को नगर पार्षद की मुहर के दुरुपयोग या ऐसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।
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बुधवार को नगर परिषद के पार्षदों ने एसपी से मुलाकात कर इस संबंध में लिखित शिकायत दी। पार्षदों ने शिकायत में बताया कि कुछ सीएससी केंद्र संचालकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा उनकी जानकारी और अनुमति के बिना विभिन्न दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों पर उनकी मुहर इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। उन्होंने ऐसे मामलों की जांच कराने तथा अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
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एसपी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में किसी व्यक्ति द्वारा नगर पार्षद की मुहर का बिना अनुमति इस्तेमाल पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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मुहर के इस्तेमाल के लिए पुलिस की हिदायतें
जिला पुलिस ने सीएससी केंद्र संचालकों और अन्य निजी व्यक्तियों को नगर पार्षद की लिखित अनुमति और अधिकृत उपस्थिति के बिना उनकी मुहर किसी दस्तावेज, प्रमाणपत्र या अन्य कार्य में इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। पुलिस के अनुसार मुहर का अनधिकृत इस्तेमाल कर दस्तावेज तैयार करना या उसका उपयोग करना गंभीर मामला है।
एसपी सुमित कुमार ने आमजन से अपील की कि किसी को नगर पार्षद की मुहर के दुरुपयोग या ऐसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।