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Bhiwani News: 400 करोड़ की सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में नगर परिषद कब्जाधारियों को जारी करेगी नोटिस
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भिवानी। नगर परिषद की हांसी गेट स्थित करीब 400 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी शामलात भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। अतिरिक्त उपायुक्त की जांच से पहले ही नगर परिषद ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है और सोमवार को कब्जाधारियों को नोटिस थमाए जाएंगे।
नगर परिषद की भूमि पर कब्जे के मामले की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त ने 10 फरवरी को सुबह साढ़े 11 बजे नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को तलब किया है, लेकिन जांच की आंच आने से पहले ही नगर परिषद में अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई है। इस मामले को लेकर अमर उजाला के पांच फरवरी के अंक में ‘हांसी गेट पर 400 करोड़ की सरकारी भूमि पर कब्जा, अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप’ शीर्षक से समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।
शहर के हांसी गेट से रामबाग की ओर जाने वाले मार्ग पर नगर परिषद की करीब 2800 वर्गगज से अधिक भूमि शामलात के दायरे में आती है। इस भूमि पर पिछले कई वर्षों से 12 कब्जाधारियों ने कब्जा किया हुआ है। सितंबर 2018 में हुई पैमाइश में भी सब रजिस्ट्रार भिवानी कार्यालय की रिपोर्ट में अवैध कब्जे को चिह्नित किया था। इसके बाद नगर परिषद की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया था लेकिन इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने 15 दिसंबर 2025 को उपायुक्त को शिकायत देकर सरकारी भूमि पर अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जे के आरोप लगाए थे। उपायुक्त के आदेश पर इस मामले की जांच अतिरिक्त उपायुक्त कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजाराम और बिल्डिंग इंस्पेक्टर संदीप को 10 फरवरी को सुबह साढ़े 11 बजे अतिरिक्त उपायुक्त ने अपने कार्यालय में तलब किया हुआ है।
इधर, जांच से पहले ही नगर परिषद की ओर से सक्रियता बढ़ाते हुए सब रजिस्ट्रार की भूमि पैमाइश में दर्शाए गए अवैध कब्जे के आधार पर नगर परिषद के पटवारी ने मौके पर जाकर कब्जे वाली भूमि को चिह्नित कर दिया। अब इस कब्जे को हटाने के लिए एक बार फिर कब्जाधारियों को नोटिस थमाने की तैयारी की जा रही है।
एक्सपर्ट व्यू ::::
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार यदि सरकारी एवं शामलात भूमि पर अवैध कब्जा है और यह संबंधित अधिकारियों की जानकारी में आता है तो उनके खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। यह मामला सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। ऐसे मामलों में कोई भी शिकायतकर्ता संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ-साथ सरकार को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई भी संबंधित अधिकारियों से करा सकता है। -शिवकुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
हांसी गेट पर नगर परिषद की शामलात भूमि पर अवैध कब्जाधारियों को नगर परिषद की ओर से सोमवार को नोटिस जारी किया जाएगा। नगर परिषद की बिल्डिंग ब्रांच की तरफ से इस संबंध में पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कब्जाधारियों को सप्ताह भर में कब्जा हटाने के लिए संबंधित नियमों के तहत नोटिस दिया जाएगा। -राजाराम, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद भिवानी
हांसी गेट पर मॉल के सामने नगर परिषद का तिकोना पार्क प्रस्तावित है। इस स्थान को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। हांसी रोड पर नगर परिषद की ओर से सुंदरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसी के तहत हांसी चौक और आसपास के क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाई जाएगी। हांसी रोड के फुटपाथ भी तैयार कराए जा रहे हैं और सड़क के दोनों ओर पौधे लगाए जा रहे हैं जबकि डिवाइडर की लाइटिंग का काम भी नए सिरे से किया जाएगा। -भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि, नगर परिषद भिवानी
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नगर परिषद की भूमि पर कब्जे के मामले की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त ने 10 फरवरी को सुबह साढ़े 11 बजे नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को तलब किया है, लेकिन जांच की आंच आने से पहले ही नगर परिषद में अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई है। इस मामले को लेकर अमर उजाला के पांच फरवरी के अंक में ‘हांसी गेट पर 400 करोड़ की सरकारी भूमि पर कब्जा, अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप’ शीर्षक से समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।
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शहर के हांसी गेट से रामबाग की ओर जाने वाले मार्ग पर नगर परिषद की करीब 2800 वर्गगज से अधिक भूमि शामलात के दायरे में आती है। इस भूमि पर पिछले कई वर्षों से 12 कब्जाधारियों ने कब्जा किया हुआ है। सितंबर 2018 में हुई पैमाइश में भी सब रजिस्ट्रार भिवानी कार्यालय की रिपोर्ट में अवैध कब्जे को चिह्नित किया था। इसके बाद नगर परिषद की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया था लेकिन इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने 15 दिसंबर 2025 को उपायुक्त को शिकायत देकर सरकारी भूमि पर अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जे के आरोप लगाए थे। उपायुक्त के आदेश पर इस मामले की जांच अतिरिक्त उपायुक्त कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजाराम और बिल्डिंग इंस्पेक्टर संदीप को 10 फरवरी को सुबह साढ़े 11 बजे अतिरिक्त उपायुक्त ने अपने कार्यालय में तलब किया हुआ है।
इधर, जांच से पहले ही नगर परिषद की ओर से सक्रियता बढ़ाते हुए सब रजिस्ट्रार की भूमि पैमाइश में दर्शाए गए अवैध कब्जे के आधार पर नगर परिषद के पटवारी ने मौके पर जाकर कब्जे वाली भूमि को चिह्नित कर दिया। अब इस कब्जे को हटाने के लिए एक बार फिर कब्जाधारियों को नोटिस थमाने की तैयारी की जा रही है।
एक्सपर्ट व्यू ::::
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार यदि सरकारी एवं शामलात भूमि पर अवैध कब्जा है और यह संबंधित अधिकारियों की जानकारी में आता है तो उनके खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। यह मामला सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। ऐसे मामलों में कोई भी शिकायतकर्ता संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ-साथ सरकार को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई भी संबंधित अधिकारियों से करा सकता है। -शिवकुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
हांसी गेट पर नगर परिषद की शामलात भूमि पर अवैध कब्जाधारियों को नगर परिषद की ओर से सोमवार को नोटिस जारी किया जाएगा। नगर परिषद की बिल्डिंग ब्रांच की तरफ से इस संबंध में पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कब्जाधारियों को सप्ताह भर में कब्जा हटाने के लिए संबंधित नियमों के तहत नोटिस दिया जाएगा। -राजाराम, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद भिवानी
हांसी गेट पर मॉल के सामने नगर परिषद का तिकोना पार्क प्रस्तावित है। इस स्थान को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। हांसी रोड पर नगर परिषद की ओर से सुंदरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसी के तहत हांसी चौक और आसपास के क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाई जाएगी। हांसी रोड के फुटपाथ भी तैयार कराए जा रहे हैं और सड़क के दोनों ओर पौधे लगाए जा रहे हैं जबकि डिवाइडर की लाइटिंग का काम भी नए सिरे से किया जाएगा। -भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि, नगर परिषद भिवानी