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Bhiwani News: कृष्णा कॉलोनी में वक्फ बोर्ड ने ठोका ईदगाह की भूमि पर दावा,12 कब्जाधारियों को नोटिस जारी
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भिवानी तहसीलदार द्वारा जारी की गई पैमाइश रिपोर्ट में दर्शाया गया कब्जा व वक्फ बोर्ड की भूमि का
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भिवानी। वक्फ बोर्ड ने शहर की कृष्णा कॉलोनी में स्थित करीब 25 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की भूमि पर अपना दावा ठोकते हुए 12 कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर जगह खाली करने के आदेश दिए हैं। वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई से पहले जिला राजस्व कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच कराई और भिवानी तहसीलदार से भूमि की पैमाइश करवाई जिसमें पांच कनाल 15 मरले यानी करीब पौना एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड की ईदगाह की साबित हुई।
पैमाइश के दौरान अलग-अलग कब्जाधारियों को भी चिह्नित किया गया है। इन कब्जाधारियों के पास भूमि पर मालिकाना हक जताने के लिए मलकियत, पट्टानामा, रजिस्ट्री अथवा नगर परिषद की प्रॉपर्टी आईडी तक का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। वक्फ बोर्ड ने संबंधित कब्जाधारियों को जगह खाली करने के नोटिस जारी करने के साथ-साथ उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में शिकायत दी है। यह भूमि शहर के पॉश इलाके कृष्णा कॉलोनी में जीतुवाला रेलवे फाटक के समीप पुल के नीचे स्थित है। वक्फ बोर्ड की ओर से पिछले वर्ष 31 दिसंबर को भिवानी तहसीलदार से इस भूमि की पैमाइश कराई गई थी। पैमाइश रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड की करीब पौना एकड़ भूमि पर अन्य लोगों का अवैध कब्जा सामने आया जिन्हें मौके पर अलग-अलग चिह्नित किया गया।
वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने इस संबंध में हरियाणा वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद साइन के अलावा उपायुक्त भिवानी और पुलिस अधीक्षक भिवानी को शिकायत दी जिसमें भूमि को खाली कराने का आग्रह किया गया। वहीं वक्फ बोर्ड की ओर से संबंधित कब्जाधारियों को 16 जनवरी को नोटिस जारी किए गए जिसके बाद अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।
जांच में यह भी सामने आया कि जिला राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में यह भूमि वर्ष 1912 से वक्फ बोर्ड की ईदगाह के नाम दर्ज है। वहीं काबिज लोगों के पास मालिकाना हक से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। वक्फ बोर्ड की कुछ भूमि पर आश्रम और योग आश्रम बना हुआ है जबकि शेष भूमि पर अन्य कब्जाधारियों ने दुकानें और मकान बना रखे हैं। वक्फ बोर्ड की ओर से कार्रवाई शुरू होने के बाद दर्जनों दुकानों और मकानों पर ध्वस्तीकरण का खतरा भी बढ़ गया है।
वक्फ बोर्ड भिवानी की तरफ से कृष्णा कॉलोनी में भूमि की पैमाइश का आवेदन किया गया था। जिस पर संबंधित भूमि की पैमाइश के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को अधिकृत किया गया। इस भूमि की पैमाइश रिपोर्ट विभाग में दाखिल हो चुकी है और इसकी प्रमाणित कॉपी भी संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है। -जयवीर सिंह, तहसीलदार, तहसील भिवानी
भिवानी के कृष्णा कॉलोनी में वक्फ बोर्ड की ईदगाह की करीब पौना एकड़ भूमि है। इस संबंध में मुझे स्टेट ऑफिसर की तरफ से रिपोर्ट मिल चुकी है। वक्फ बोर्ड अपनी भूमि को लेकर संबंधित पर नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। वक्फ बोर्ड की भूमि को न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। इस भूमि का मालिक वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। - इकबाल अहमद खान, जोनल ऑफिसर, वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट
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पैमाइश के दौरान अलग-अलग कब्जाधारियों को भी चिह्नित किया गया है। इन कब्जाधारियों के पास भूमि पर मालिकाना हक जताने के लिए मलकियत, पट्टानामा, रजिस्ट्री अथवा नगर परिषद की प्रॉपर्टी आईडी तक का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। वक्फ बोर्ड ने संबंधित कब्जाधारियों को जगह खाली करने के नोटिस जारी करने के साथ-साथ उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में शिकायत दी है। यह भूमि शहर के पॉश इलाके कृष्णा कॉलोनी में जीतुवाला रेलवे फाटक के समीप पुल के नीचे स्थित है। वक्फ बोर्ड की ओर से पिछले वर्ष 31 दिसंबर को भिवानी तहसीलदार से इस भूमि की पैमाइश कराई गई थी। पैमाइश रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड की करीब पौना एकड़ भूमि पर अन्य लोगों का अवैध कब्जा सामने आया जिन्हें मौके पर अलग-अलग चिह्नित किया गया।
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वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने इस संबंध में हरियाणा वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद साइन के अलावा उपायुक्त भिवानी और पुलिस अधीक्षक भिवानी को शिकायत दी जिसमें भूमि को खाली कराने का आग्रह किया गया। वहीं वक्फ बोर्ड की ओर से संबंधित कब्जाधारियों को 16 जनवरी को नोटिस जारी किए गए जिसके बाद अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।
जांच में यह भी सामने आया कि जिला राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में यह भूमि वर्ष 1912 से वक्फ बोर्ड की ईदगाह के नाम दर्ज है। वहीं काबिज लोगों के पास मालिकाना हक से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। वक्फ बोर्ड की कुछ भूमि पर आश्रम और योग आश्रम बना हुआ है जबकि शेष भूमि पर अन्य कब्जाधारियों ने दुकानें और मकान बना रखे हैं। वक्फ बोर्ड की ओर से कार्रवाई शुरू होने के बाद दर्जनों दुकानों और मकानों पर ध्वस्तीकरण का खतरा भी बढ़ गया है।
वक्फ बोर्ड भिवानी की तरफ से कृष्णा कॉलोनी में भूमि की पैमाइश का आवेदन किया गया था। जिस पर संबंधित भूमि की पैमाइश के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को अधिकृत किया गया। इस भूमि की पैमाइश रिपोर्ट विभाग में दाखिल हो चुकी है और इसकी प्रमाणित कॉपी भी संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है। -जयवीर सिंह, तहसीलदार, तहसील भिवानी
भिवानी के कृष्णा कॉलोनी में वक्फ बोर्ड की ईदगाह की करीब पौना एकड़ भूमि है। इस संबंध में मुझे स्टेट ऑफिसर की तरफ से रिपोर्ट मिल चुकी है। वक्फ बोर्ड अपनी भूमि को लेकर संबंधित पर नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। वक्फ बोर्ड की भूमि को न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। इस भूमि का मालिक वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। - इकबाल अहमद खान, जोनल ऑफिसर, वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट