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Chandigarh-Haryana News: परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि के सत्यापन के लिए 30 दिन का समय
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परिवार पहचान प्राधिकरण ने जन्म तिथि संबंधी अभिलेखों के सत्यापन का अभियान शुरू किया
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सही एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि संबंधी अभिलेखों के सत्यापन का विशेष अभियान शुरू किया गया है। परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि जिनकी जन्म तिथि का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है और जो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन्हें मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है। ऐसे लाभार्थियों को अपनी जन्म तिथि का सत्यापन करवाने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है।
उन्होंने बताया कि लोग स्वयं परिवार पहचान पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) कार्यालय में संपर्क कर भी जन्म तिथि का सत्यापन कराया जा सकता है। डॉ. खोला के अनुसार जन्म तिथि के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, वर्ष 2019 तक का मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट व पीपीओ जैसे दस्तावेज वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन्हें एसएमएस प्राप्त हुआ है वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सत्यापन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सही एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि संबंधी अभिलेखों के सत्यापन का विशेष अभियान शुरू किया गया है। परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि जिनकी जन्म तिथि का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है और जो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन्हें मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है। ऐसे लाभार्थियों को अपनी जन्म तिथि का सत्यापन करवाने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है।
उन्होंने बताया कि लोग स्वयं परिवार पहचान पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) कार्यालय में संपर्क कर भी जन्म तिथि का सत्यापन कराया जा सकता है। डॉ. खोला के अनुसार जन्म तिथि के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, वर्ष 2019 तक का मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट व पीपीओ जैसे दस्तावेज वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन्हें एसएमएस प्राप्त हुआ है वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सत्यापन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।
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