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Haryana: सीबीएल मामलों को मुख्यालय भेजने का आदेश वापस, शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 22 Jun 2026 12:41 PM IST
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सार

नए आदेश के अनुसार, पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इससे संबंधित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई का मार्ग फिर से खुल गया है।

Order to send CBL cases to headquarters withdrawn Haryana Education Department issues new instructions
हरियाणा शिक्षा विभाग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हरियाणा के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सीबीएल (सीबीएल) से संबंधित मामलों को लेकर पूर्व में जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।


माध्यमिक शिक्षा हरियाणा के महानिदेशक कार्यालय, पंचकूला द्वारा 18 जून को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 9 मार्च के आदेश के तहत सीबीएल से जुड़े मामलों को जिला उपायुक्त की अनुशंसा के बाद मुख्यालय भेजने संबंधी निर्देश अब लागू नहीं रहेंगे।
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नए आदेश के अनुसार, पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इससे संबंधित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई का मार्ग फिर से खुल गया है।
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महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार, आईएफएस के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश की प्रतियां सभी उपायुक्तों, राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, एससीईआरटी गुरुग्राम, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तथा निदेशालय की विभिन्न शाखाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।

शिक्षा विभाग के इस फैसले को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव और मामलों के त्वरित निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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