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Chandigarh-Haryana News: पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के मामले में आयोग ने मांगी रिपोर्ट
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पिता ने मानवाधिकार आयोग में बेटे को प्रताड़ित करने की शिकायत की थी
आयोग ने डीजीपी व स्वास्थ्य महानिदेशक से 17 दिसंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में कथित प्रताड़ना के एक मामले का संज्ञान लेते हुए हरियाणा पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को विस्तृत जांच रिपोर्ट 17 दिसंबर 2025 तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि शिकायतकर्ता धर्म सिंह ने पुलिस हिरासत में बेटे लवदीप को मारपीट कर प्रताड़ित करने की शिकायत की थी।
शिकायतकर्ता धर्म सिंह और उप निरीक्षक कृष्ण चंद (सीआईए-दो, करनाल) आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। जांच अधिकारी कृष्ण चंद ने बताया कि लवदीप को 14 अप्रैल 2023 को विद्युत अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। चिकित्सकीय परीक्षण कराने पर रिपोर्ट अस्पष्ट थी और उसमें किसी नई चोट का उल्लेख नहीं था। आयोग के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि 15 अप्रैल 2023 को तैयार एमएलआर (मेडिको लीगल रिपोर्ट) में चोटों का उल्लेख था जिनकी अवधि 4 से 7 दिन पुरानी बताई गई। आयोग ने इस विरोधाभास पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पहले परीक्षण में चोटों का उल्लेख क्यों नहीं था।
इस पर निरीक्षक दिनेश कुमार और उप निरीक्षक कृष्ण चंद ने बताया कि सामान्य तौर पर पुलिस अभिरक्षा में चिकित्सक केवल उन्हीं चोटों को दर्ज करते हैं जिनकी शिकायत आरोपी स्वयं करता है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इस मामले की जांच कराएं और स्वास्थ्य महानिदेशक को दोनों चिकित्सकीय रिपोर्टों की विसंगतियों को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही भविष्य में पुलिस अभिरक्षा में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक परीक्षण अनिवार्य रूप से कराने और सभी क्षेत्रीय चिकित्सकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
आयोग ने डीजीपी व स्वास्थ्य महानिदेशक से 17 दिसंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में कथित प्रताड़ना के एक मामले का संज्ञान लेते हुए हरियाणा पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को विस्तृत जांच रिपोर्ट 17 दिसंबर 2025 तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि शिकायतकर्ता धर्म सिंह ने पुलिस हिरासत में बेटे लवदीप को मारपीट कर प्रताड़ित करने की शिकायत की थी।
शिकायतकर्ता धर्म सिंह और उप निरीक्षक कृष्ण चंद (सीआईए-दो, करनाल) आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। जांच अधिकारी कृष्ण चंद ने बताया कि लवदीप को 14 अप्रैल 2023 को विद्युत अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। चिकित्सकीय परीक्षण कराने पर रिपोर्ट अस्पष्ट थी और उसमें किसी नई चोट का उल्लेख नहीं था। आयोग के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि 15 अप्रैल 2023 को तैयार एमएलआर (मेडिको लीगल रिपोर्ट) में चोटों का उल्लेख था जिनकी अवधि 4 से 7 दिन पुरानी बताई गई। आयोग ने इस विरोधाभास पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पहले परीक्षण में चोटों का उल्लेख क्यों नहीं था।
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इस पर निरीक्षक दिनेश कुमार और उप निरीक्षक कृष्ण चंद ने बताया कि सामान्य तौर पर पुलिस अभिरक्षा में चिकित्सक केवल उन्हीं चोटों को दर्ज करते हैं जिनकी शिकायत आरोपी स्वयं करता है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इस मामले की जांच कराएं और स्वास्थ्य महानिदेशक को दोनों चिकित्सकीय रिपोर्टों की विसंगतियों को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही भविष्य में पुलिस अभिरक्षा में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक परीक्षण अनिवार्य रूप से कराने और सभी क्षेत्रीय चिकित्सकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के आदेश दिए गए हैं।