{"_id":"6a045db0a0cfa990c2044c76","slug":"human-rights-commission-seeks-report-on-fire-safety-of-multi-storey-buildings-chandigarh-haryana-news-c-16-pkl1010-1018702-2026-05-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh-Haryana News: मानवाधिकार आयोग ने बहुमंजिला इमारतों की अग्नि सुरक्षा पर मांगी रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh-Haryana News: मानवाधिकार आयोग ने बहुमंजिला इमारतों की अग्नि सुरक्षा पर मांगी रिपोर्ट
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
हिसार होटल हादसे ने खोली फायर सेफ्टी की पोल, आयोग ने लिया घटना का स्वत: संज्ञान
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हिसार के एक बहुमंजिला होटल में भीषण अग्निकांड के बाद हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने राज्यभर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि राज्य किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार नहीं कर सकता। बहुमंजिला इमारतों में आधुनिक बचाव उपकरणों की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। आयोग ने बहुमंजिला इमारतों की अग्नि सुरक्षा पर रिपोर्ट तलब की है।
जस्टिस ललित बत्रा की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने 7 मई 2026 को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के आधार पर मामले का संज्ञान लिया है। हिसार स्थित होटल के बेसमेंट में बने रसोईघर से लगी आग ने कुछ ही समय में कई मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया था। घटना के दौरान एक महिला कर्मचारी होटल में फंस गई और जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाने को मजबूर हुई। स्थानीय लोगों ने कंबल की सहायता से उसकी जान बचाई हालांकि उसे गंभीर चोटें आईं। आग से कई एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में विस्फोट भी हुए जिससे भारी नुकसान हुआ।
आयोग ने कहा कि यह घटना राज्य में बहुमंजिला इमारतों की अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकासी व्यवस्था और आपदा प्रबंधन प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर करती है। विशेष रूप से हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और टर्न टेबल लैडर्स जैसे आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी पर चिंता जताई और कहा कि ऊंची इमारतों में प्रभावी बचाव कार्यों के लिए ये उपकरण अनिवार्य हैं। सुरक्षित वातावरण और प्रभावी आपदा प्रबंधन जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने मुख्य सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हिसार प्रशासन समेत कई अधिकारियों से अग्नि सुरक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने राज्य सरकार से समयबद्ध कार्ययोजना, उपकरणों की उपलब्धता, अग्निशमन क्षमता और होटल की सुरक्षा स्वीकृतियों का पूरा ब्योरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
Trending Videos
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हिसार के एक बहुमंजिला होटल में भीषण अग्निकांड के बाद हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने राज्यभर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि राज्य किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार नहीं कर सकता। बहुमंजिला इमारतों में आधुनिक बचाव उपकरणों की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। आयोग ने बहुमंजिला इमारतों की अग्नि सुरक्षा पर रिपोर्ट तलब की है।
जस्टिस ललित बत्रा की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने 7 मई 2026 को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के आधार पर मामले का संज्ञान लिया है। हिसार स्थित होटल के बेसमेंट में बने रसोईघर से लगी आग ने कुछ ही समय में कई मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया था। घटना के दौरान एक महिला कर्मचारी होटल में फंस गई और जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाने को मजबूर हुई। स्थानीय लोगों ने कंबल की सहायता से उसकी जान बचाई हालांकि उसे गंभीर चोटें आईं। आग से कई एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में विस्फोट भी हुए जिससे भारी नुकसान हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
आयोग ने कहा कि यह घटना राज्य में बहुमंजिला इमारतों की अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकासी व्यवस्था और आपदा प्रबंधन प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर करती है। विशेष रूप से हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और टर्न टेबल लैडर्स जैसे आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी पर चिंता जताई और कहा कि ऊंची इमारतों में प्रभावी बचाव कार्यों के लिए ये उपकरण अनिवार्य हैं। सुरक्षित वातावरण और प्रभावी आपदा प्रबंधन जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने मुख्य सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हिसार प्रशासन समेत कई अधिकारियों से अग्नि सुरक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने राज्य सरकार से समयबद्ध कार्ययोजना, उपकरणों की उपलब्धता, अग्निशमन क्षमता और होटल की सुरक्षा स्वीकृतियों का पूरा ब्योरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।