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Chandigarh-Haryana News: खानक में खनन से लोग परेशान, निगरानी व निरीक्षण के आदेश
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हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने खनन गतिविधियों पर लिया कड़ा संज्ञान
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने भिवानी के गांव खानक में खनन गतिविधियों पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा-वे गांव खानक में खनन इकाई, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट व टायर पायरोलिसिस इकाइयों के साथ-साथ आसपास के गांव व खनन प्रभाव क्षेत्रों में भी नियमित औचक निरीक्षण करें। इन निरीक्षणों में विशेष रूप से ग्राम खानक के सरपंच एवं ग्रामीणों को भी शामिल किया जाए। साथ इसकी एक रिपोर्ट अगली सुनवाई फरवरी से पहले जमा करें।
आयोग को गांव खानक (भिवानी) क्षेत्र में खनन गतिविधियों, वायु प्रदूषण और बंद घोषित इकाइयों के संचालन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इससे लोग परेशान हैं। आयोग ने संज्ञान लेते हुए सभी विभागों की सख्त निगरानी व तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। हालांकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व माइनिंग विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक खनन कार्य विधिक प्रावधानों व निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के तहत संचालित हो रहे हैं। कोई भी अवैध खनन नहीं पाया गया है। आंकड़े दर्शाते हैं खानक में धूल प्रदूषण काफी ज्यादा है। भिवानी शहर में अधिकांश दिनों में एक्यूआई सामान्य औसत से ज्यादा दर्ज किया गया है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा व दोनों सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया को मिलाकर बने पूर्ण आयोग ने अपने आदेश में लिखा है कि इन निरीक्षणों का उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के संचालन, ब्लास्टिंग प्रोटोकॉल के अनुपालन व बंद घोषित इकाइयों की स्थिति की जांच करना होगा।
बंद इकाइयों के चलने की मिल रही शिकायत
आदेश में यह भी लिखा है कि टायर पायरोलिसिस प्लांट, स्टोन क्रशर व हॉट मिक्स प्लांट पर बंदी आदेश जारी होने के बावजूद उनके संचालन की शिकायत प्राप्त हो रही है। भिवानी के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी एचएसपीसीबी, तोशाम एसडीएम व डीएसपी तोशाम इकाइयों की बंदी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। बंदी आदेशों का उल्लंघन करने पर वाहन, मशीनरी व सामग्री को तुरंत जब्त करें। आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारियों को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 17 फरवरी से पहले प्रस्तुत की जाए।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने भिवानी के गांव खानक में खनन गतिविधियों पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा-वे गांव खानक में खनन इकाई, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट व टायर पायरोलिसिस इकाइयों के साथ-साथ आसपास के गांव व खनन प्रभाव क्षेत्रों में भी नियमित औचक निरीक्षण करें। इन निरीक्षणों में विशेष रूप से ग्राम खानक के सरपंच एवं ग्रामीणों को भी शामिल किया जाए। साथ इसकी एक रिपोर्ट अगली सुनवाई फरवरी से पहले जमा करें।
आयोग को गांव खानक (भिवानी) क्षेत्र में खनन गतिविधियों, वायु प्रदूषण और बंद घोषित इकाइयों के संचालन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इससे लोग परेशान हैं। आयोग ने संज्ञान लेते हुए सभी विभागों की सख्त निगरानी व तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। हालांकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व माइनिंग विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक खनन कार्य विधिक प्रावधानों व निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के तहत संचालित हो रहे हैं। कोई भी अवैध खनन नहीं पाया गया है। आंकड़े दर्शाते हैं खानक में धूल प्रदूषण काफी ज्यादा है। भिवानी शहर में अधिकांश दिनों में एक्यूआई सामान्य औसत से ज्यादा दर्ज किया गया है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा व दोनों सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया को मिलाकर बने पूर्ण आयोग ने अपने आदेश में लिखा है कि इन निरीक्षणों का उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के संचालन, ब्लास्टिंग प्रोटोकॉल के अनुपालन व बंद घोषित इकाइयों की स्थिति की जांच करना होगा।
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बंद इकाइयों के चलने की मिल रही शिकायत
आदेश में यह भी लिखा है कि टायर पायरोलिसिस प्लांट, स्टोन क्रशर व हॉट मिक्स प्लांट पर बंदी आदेश जारी होने के बावजूद उनके संचालन की शिकायत प्राप्त हो रही है। भिवानी के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी एचएसपीसीबी, तोशाम एसडीएम व डीएसपी तोशाम इकाइयों की बंदी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। बंदी आदेशों का उल्लंघन करने पर वाहन, मशीनरी व सामग्री को तुरंत जब्त करें। आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारियों को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 17 फरवरी से पहले प्रस्तुत की जाए।