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नए दिशा-निर्देश जारी: अब हरियाणा के अधिकारी साल में दो बार कर सकेंगे विदेश यात्रा, एक सरकारी-दूसरी निजी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 16 Oct 2025 01:17 PM IST
सार

वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी दिशा-निर्देश ग्रुप ए, बी, सी व डी के सरकारी कर्मचारियों के साथ ही हरियाणा से जुड़े अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होंगे। विदेश यात्रा के लिए प्रशासनिक विभाग की सिफारिश पर वित्त विभाग अनुमोदन प्रदान करेगा।

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Now Haryana officials will be able to travel abroad twice year one for government other for private
हरियाणा के सीएम नायब सैनी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा सरकार के अधिकारी अब वित्त वर्ष में सिर्फ दो ही विदेश यात्रा कर सकेंगे। एक सरकारी खर्च पर और दूसरी स्वयं के खर्च पर निजी। दोनों यात्राओं की कुल अवधि तीन सप्ताह से अधिक नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 
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नए आदेशों के तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को भी वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और पूर्व में सभी आदेशों को निरस्त समझा जाएगा।
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वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी दिशा-निर्देश ग्रुप ए, बी, सी व डी के सरकारी कर्मचारियों के साथ ही हरियाणा से जुड़े अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होंगे। विदेश यात्रा के लिए प्रशासनिक विभाग की सिफारिश पर वित्त विभाग अनुमोदन प्रदान करेगा। जारी दिशा-निर्देशों के तहत संबंधित अधिकारी को चेक-लिस्ट के साथ मुख्यमंत्री से स्वीकृति लेकर वित्त विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेश यात्रा भत्ता के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान उपलब्ध है।

बताना होगा किस देश की यात्रा कर रहे हैं

जारी दिशा-निर्देशों के तहत व्यक्तिगत कारणों से स्वयं के व्यय पर विदेश यात्रा के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक निजी यात्रा की अनुमति दी जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह किस देश की यात्रा करने जा रहे हैं। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध अपराध से जुड़ा कोई मामला लंबित है या आरोप पत्र जारी किया गया है, तो ऐसे मामलों में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यदि निजी यात्रा का खर्च विभाग से जुड़ी किसी निजी संस्था द्वारा वहन किया जा रहा है तो अनुमति नहीं दी जाएगी।

बिना अनुमति के विदेश जाने वाले पर होगी कार्रवाई

किसी भी परिस्थिति में विदेश यात्रा के लिए एक्स-पोस्ट फैक्टो अप्रूवल प्रदान नहीं की जाएगी। बिना पूर्व अनुमति के विदेश जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, विदेश में रहने के दौरान अधिकारी-कर्मचारी को बिना पूर्व स्वीकृति किसी भी प्रकार का कार्य (नौकरी) करने या निर्धारित अवधि से अधिक रुकने की अनुमति नहीं होगी। 

वहीं, अधिकारी-कर्मचारी को विदेश जाने से पूर्व अपना कार्यभार अपने वैकल्पिक अधिकारी-कर्मचारी को सौंपना होगा। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन दिशा-निर्देशों में संशोधन या अधिकार वित्त विभाग के पास रहेगा।
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