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Chandigarh-Haryana News: अब सिख छात्र कृपाण व महिलाएं मंगलसूत्र के साथ दे सकेंगी परीक्षा
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सिख छात्रों को एक घंटा व महिला अभ्यर्थियों को 30 मिनट पहले पहुंचना होगा
हरियाणा सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अब सिख छात्र कृपाण और महिला अभ्यर्थी मंगलसूत्र के साथ परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगी। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सिख अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कृपाण पहनने एवं साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि उसकी धार की लंबाई 6 इंच से अधिक नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पूर्व रिपोर्ट करना होगा ताकि आवश्यक सुरक्षा जांच एवं अन्य औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवाहित महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी। महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पूर्व उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं जिससे जांच प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सके।
प्रदेश सरकार ने यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर लिया है जिनमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ परीक्षाओं के निष्पक्ष और सुव्यवस्थित संचालन पर बल दिया गया है।
राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और भर्ती एजेंसियों के प्रमुखों को आवश्यक आदेश जारी करें, ताकि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं सुरक्षा कर्मियों को इन दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी रहे और किसी भी स्तर पर अभ्यर्थियों को अनावश्यक असुविधा न हो।
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हरियाणा सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अब सिख छात्र कृपाण और महिला अभ्यर्थी मंगलसूत्र के साथ परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगी। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सिख अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कृपाण पहनने एवं साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि उसकी धार की लंबाई 6 इंच से अधिक नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पूर्व रिपोर्ट करना होगा ताकि आवश्यक सुरक्षा जांच एवं अन्य औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें।
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अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवाहित महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी। महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पूर्व उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं जिससे जांच प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सके।
प्रदेश सरकार ने यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर लिया है जिनमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ परीक्षाओं के निष्पक्ष और सुव्यवस्थित संचालन पर बल दिया गया है।
राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और भर्ती एजेंसियों के प्रमुखों को आवश्यक आदेश जारी करें, ताकि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं सुरक्षा कर्मियों को इन दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी रहे और किसी भी स्तर पर अभ्यर्थियों को अनावश्यक असुविधा न हो।
