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Chandigarh-Haryana News: खेल उपकरण प्रावधान योजना 31 मार्च तक बढ़ी, कई नए प्रावधान में जोड़े

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- अधिसूचना जारी, पहली बार योगा और भारोत्तोलन भी शामिल किए गए
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चंडीगढ़। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2025-26 को संशोधित कर एक साल की अवधि बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। खेल विभाग की ओर से 20 जनवरी 2026 को जारी इस ड्राफ्ट स्कीम के तहत ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को विभिन्न खेलों के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। अब यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।

पहले यह योजना साल 2023-2024 में लागू थी। अब इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 मार्च 2026 तक) के लिए फिर से जारी (रेन्यू) किया गया है। वहीं, पहली बार खेलों की सूची में योग और भारोत्तोलन के लिए उपकरण पैकेज का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त उपकरणों का मानकीकरण करते हुए हर खेल के लिए स्पष्ट संख्या और साइज तय कर दिए गए हैं। इससे मनमानी, भेदभाव और गुणवत्ता संबंधी शिकायतें कम होंगी।
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10 दिन में आवेदन निपटाने की समयसीमा
अब जिला स्तर पर स्क्रूटनी कमेटी, 10 दिन में आवेदन निपटाने की समयसीमा निर्धारित करने के साथ हर 6 महीने में उपयोग और रखरखाव की रिपोर्ट अनिवार्य कर गई है। जोकि पहले लागू नियमों में नहीं था।



वितरित किए जाने वाले खेल उपकरण
वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल में अधिकतम 06 गेंदें व नेट उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं, मुक्केबाजी में अधिकतम 06 पंचिंग बैग व 12 जोड़ी बॉक्सिंग ग्लव्स, कुश्ती में मैट्स व कुल 18 पीस कवर सहित, जूडो में मैट्स व कुल 18 पीस कवर सहित और क्रिकेट में 02 बैट, 02 सेट विकेट (स्टंप सहित), 06 गेंदें, 02 जोड़ी बैटिंग पैड व ग्लव्स, 1 जोड़ी विकेटकीपिंग पैड व ग्लव्स की एक किट होंगी।।

इसी तरह पहली बार योजना में शामिल योग में योग मैट और भारोत्तोलन में वेटलिफ्टिंग बारबेल (20 किग्रा), वेट प्लेट्स: 2.5 किग्रा की 01 जोड़ी, 5 किग्रा की 01 जोड़ी, 10 किग्रा की 01 जोड़ी, 15 किग्रा की 01 जोड़ी व 20 किग्रा की 01 जोड़ी दी जाएगी।
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