{"_id":"69b5ac1fce9c75470a0c1274","slug":"11027-cases-settled-award-amounting-to-rs-430-crore-passed-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1009-152584-2026-03-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: 11,027 मामलों का किया निपटारा, 4.30 करोड़ की राशि अवॉर्ड के रूप में की पास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: 11,027 मामलों का किया निपटारा, 4.30 करोड़ की राशि अवॉर्ड के रूप में की पास
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sun, 15 Mar 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
दादरी में राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश।
- फोटो : 1
विज्ञापन
चरखी दादरी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को दादरी न्यायिक परिसर में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आम नागरिकों द्वारा आपसी सुलह और समझौते के आधार पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से मामलों का निपटारा किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मीनाक्षी यादव, न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद जकारिया खान और न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्य गर्ग ने मामलों की सुनवाई की। इस दौरान वाहन दुर्घटना अधिनियम, बैंक लोन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एनडीपीएस एक्ट, फौजदारी, दीवानी, चेक बाउंस, वैवाहिक मामलों की सुनवाई की गई। कोर्ट केसों के साथ-साथ बैंक रिकवरी और बिजली से संबंधित मामलों की भी इस लोक अदालत में सुनवाई की गई।
13,995 मामले सुनवाई के लिए रखे गए
शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 13,995 मामले न्यायालय में सुनवाई के लिए रखे गए। जिनमें से 11,027 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस दौरान 4,30,17,272 रुपये की राशि अवॉर्ड के रूप में पास की गई।
आपसी सहमति से मामलों का निपटारा करना उद्देश्य : काजला
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य केसों का निपटारा लोगों की आपसी सहमति से करना है। इसलिए समय-समय पर प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ताकि लोग अपने केसों का निपटारा सहमति से करवा सकें और आपसी भाईचारा भी बना रहे। लोक अदालत में आने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें इस प्रक्रिया से काफी राहत मिल रही है। आपसी सहमति, सद्भावना बने रहने के साथ-साथ पुराने विवादों का निपटारा होने से भी सभी पक्षों को लाभ हो रहा है।
Trending Videos
राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मीनाक्षी यादव, न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद जकारिया खान और न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्य गर्ग ने मामलों की सुनवाई की। इस दौरान वाहन दुर्घटना अधिनियम, बैंक लोन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एनडीपीएस एक्ट, फौजदारी, दीवानी, चेक बाउंस, वैवाहिक मामलों की सुनवाई की गई। कोर्ट केसों के साथ-साथ बैंक रिकवरी और बिजली से संबंधित मामलों की भी इस लोक अदालत में सुनवाई की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
13,995 मामले सुनवाई के लिए रखे गए
शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 13,995 मामले न्यायालय में सुनवाई के लिए रखे गए। जिनमें से 11,027 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस दौरान 4,30,17,272 रुपये की राशि अवॉर्ड के रूप में पास की गई।
आपसी सहमति से मामलों का निपटारा करना उद्देश्य : काजला
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य केसों का निपटारा लोगों की आपसी सहमति से करना है। इसलिए समय-समय पर प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ताकि लोग अपने केसों का निपटारा सहमति से करवा सकें और आपसी भाईचारा भी बना रहे। लोक अदालत में आने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें इस प्रक्रिया से काफी राहत मिल रही है। आपसी सहमति, सद्भावना बने रहने के साथ-साथ पुराने विवादों का निपटारा होने से भी सभी पक्षों को लाभ हो रहा है।