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Charkhi Dadri News: ग्रेप-4 के नियम लागू, जिले के 250 क्रशर की बिजली काटी, खनन कार्यों पर रोक

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 15 Dec 2025 12:35 AM IST
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Grape-4 rules come into effect, power supply to 250 crushers in the district cut, mining operations stopped
जिले के खेड़ी बत्तर में लगा क्रशर।  - फोटो : 1
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चरखी दादरी। दिल्ली सहित समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कदम उठाए हैं। जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से ऊपर पहुंच गया है। इस कारण ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के चौथे चरण यानी ग्रेप-4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। यह इस सीजन में दूसरी बार है जब जिले में ग्रेप-4 के नियमों को लागू करना पड़ा है।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से जिले में संचालित करीब 250 क्रशरों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत न केवल क्रशरों की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, बल्कि बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि इन क्रशरों की बिजली आपूर्ति काटी जाए, ताकि किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन न हो सके।
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- 300 पर दर्ज किया एक्यूआई-
दादरी जिले का एक्यूआई के 300 के आसपास है। ऐसी स्थिति में बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सबसे अधिक खतरा रहता है। चिकित्सकों के अनुसार इस स्तर की प्रदूषित हवा में लंबे समय तक रहने से आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेप-4 के तहत निर्माण कार्यों, धूल फैलाने वाली गतिविधियों और प्रदूषण बढ़ाने वाले उद्योगों पर सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं।

-दूसरी बार लगा ग्रेप-4-
यह दूसरी बार है जब इस वर्ष ग्रेप-4 के नियम लागू हुए हैं। प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है। इसके लिए न केवल प्रशासन बल्कि आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक वाहन चलाने से बचें। खुले में कचरा न जलाएं और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाएं।

इन पर रहेगी सख्त पाबंदियां
निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध, खुदाई, विध्वंस, सीवर, पानी, बिजली लाइन बिछाने समेत अन्य कार्य पर प्रतिबंध। एनसीआर में स्टोन क्रशरों का संचालन बंद। सभी खनन और संबंधित कार्य बंद रहेंगे। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी पर सख्त रोक।

- वर्जन :
दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर दादरी के क्रशर जोन बंद कर देना सरासर गलत है। बिजली निगम की ओर से क्रशर संचालकों से बिजली का फिक्स बिल लिया जा रहा है। ये बिल क्रशर जोन बंद होने के बाद भी लिए जाते हैं। इस कारण क्रशर संचालकों को काफी नुकसान हो रहा है। क्रशर बंद करने से जिले के करीब 25,000 लोगों को व्यापार प्रभावित हो रहा है। - नवीन सांगवान, प्रधान, स्टाेन क्रशर एसोसिएशन, दादरी।

वर्जन:
हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीसीबी की टीमों को भी सक्रिय कर दिया गया है, जो जिलेभर में निरीक्षण कर रही है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। - सुनील श्योराण, रेंज ऑफिसर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दादरी।
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