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Fatehabad News: 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे नागरिकों को देना होगा आयु और संबंधी दस्तावेज

संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 17 Jun 2026 11:54 PM IST
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Citizens born before July 1, 1987, will have to provide documents related to age and kinship
फतेहाबाद। बूथ पर गणना प्रपत्र वितरित करते हुए संबंधित बीएलओ। प्रशासन
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फतेहाबाद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डाॅ. विवेक भारती ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे नागरिकों को अपनी आयु एवं पहचान संबंधी एक मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्तियों को अपना एक दस्तावेज तथा माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा।

इसके अतिरिक्त 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे आवेदकों को अपना एक दस्तावेज तथा माता-पिता दोनों के एक-एक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं अद्यतन का कार्य 14 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस कार्यक्रम के लिए जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के 708 मतदान केंद्रों से संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) ने घर-घर जाकर मतदाताओं को एन्यूमरेशन फार्म वितरित करना शुरू कर दिया है। इसके बाद मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर अपने हस्ताक्षर के साथ बीएलओ के पास जमा करवाना होगा जिस पर रंगीन फोटो भी लगाना अनिवार्य है।
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14.25% मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित :
डीसी ने बताया कि जिले में कुल 7 लाख 10 हजार 261 मतदाता पंजीकृत हैं। अब तक इनमें से 1 लाख 1 हजार 215 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किये जा चुके हैं जो कुल 14.25 प्रतिशत हैं। एसआईआर के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा हैं कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे तथा कोई अपात्र व्यक्ति सूची में दर्ज न होने पाए।
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हेल्पलाइन नंबर पर काॅल करके प्राप्त करें जानकारी
अभियान के तहत जिला में मतदाताओं को समयबद्ध एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेल्पलाइन नंबर 1950 हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से नागरिक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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