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Fatehabad News: चार साल पुराने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 21 Apr 2026 11:34 PM IST
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Convict gets life imprisonment in four-year-old murder case
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टोहाना। चार साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी प्रेम सिंह को दोषी ठहराते हुए अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की अदायगी न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला न्यायवादी देवेंदर कुमार मित्तल एवं सहायक जिला न्यायवादी डॉ. नरेंद्र सिंह ने बताया कि धारा 323 आईपीसी के अंतर्गत 6 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना (अदायगी न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास) की सजा दी गई। जिला न्यायवादी के अनुसार 12 जनवरी 2022 को को गांव डांगरा में चौपाल का ताला खोलने पर विवाद हुआ था।
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शीशपाल ने ताला खोलने से मना कर दिया था। इस पर आरोपी कर्मबीर पिता प्रेम सिंह एवं भाइयों को बुलाकर मौके पर आया। प्रेम सिंह ने लोहे की पाइप से शीशपाल के मुंह व छाती पर वार किया तथा अन्य आरोपियों ने भी मारपीट की। घायल अवस्था में शीशपाल को अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
शहर थाना में 13 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई। न्यायालय ने प्रेम सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। वहीं अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 19 गवाह पेश किए गए।
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