{"_id":"69bc39294b0d6fbc1e029faf","slug":"life-imprisonment-for-man-who-pushed-woman-to-death-in-train-fatehabad-news-c-127-1-ftb1010-150478-2026-03-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fatehabad News: महिला को ट्रेन में धक्का देकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Fatehabad News: महिला को ट्रेन में धक्का देकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास
विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहाबाद। ट्रेन में छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसे ट्रेन से नीचे धक्का देकर मारने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दोषी संदीप निवासी कालवान जिला जींद को छेड़छाड़ का भी दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दी है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
टोहाना के पास एक सितंबर 2022 को हुए इस जघन्य अपराध ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। जिस समय महिला को ट्रेन से धक्का दिया गया उस समय उसका बेटा भी वहीं पर मौजूद था। उसी ने स्टेशन पर इंतजार कर रहे अपने पिता को सारी घटना के बारे में बताया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अटॉर्नी डॉ. नरेंद्र सिंह ने पैरवी करते हुए सशक्त और साक्ष्य प्रस्तुत किए।
जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और डॉ. सुनील कुमार खिच्ची ने बताया कि एक सितंबर 2022 को एक महिला रोहतक स्थित अपने मायके से टोहाना स्थित अपनी ससुराल आ रही थी। टोहाना कुछ दूर रहने पर उसने अपने पति को आने की सूचना दी। इसके बाद महिला का पति टोहाना रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करने लगा। महिला के साथ उसका छोटा बेटा भी था।
आरोप है कि संदीप ने इस दौरान शराब के नशे में उससे छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके साथ धक्का-मुक्की करते हुए चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में बेटे के बताने पर मृतका के पति ने जीआरपी पुलिस को सूचित किया तो तलाशी के दौरान मृतका का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
Trending Videos
टोहाना के पास एक सितंबर 2022 को हुए इस जघन्य अपराध ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। जिस समय महिला को ट्रेन से धक्का दिया गया उस समय उसका बेटा भी वहीं पर मौजूद था। उसी ने स्टेशन पर इंतजार कर रहे अपने पिता को सारी घटना के बारे में बताया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अटॉर्नी डॉ. नरेंद्र सिंह ने पैरवी करते हुए सशक्त और साक्ष्य प्रस्तुत किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और डॉ. सुनील कुमार खिच्ची ने बताया कि एक सितंबर 2022 को एक महिला रोहतक स्थित अपने मायके से टोहाना स्थित अपनी ससुराल आ रही थी। टोहाना कुछ दूर रहने पर उसने अपने पति को आने की सूचना दी। इसके बाद महिला का पति टोहाना रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करने लगा। महिला के साथ उसका छोटा बेटा भी था।
आरोप है कि संदीप ने इस दौरान शराब के नशे में उससे छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके साथ धक्का-मुक्की करते हुए चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में बेटे के बताने पर मृतका के पति ने जीआरपी पुलिस को सूचित किया तो तलाशी के दौरान मृतका का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।