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Hisar News: होली पर तलवार व डंडों से हमले के 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Mar 2026 01:32 AM IST
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Anticipatory bail of 3 accused of attacking people with swords and sticks on Holi rejected
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हिसार। बरवाला थाना क्षेत्र में होली के दिन तलवार और डंडों से किए गए हमले के मामले में अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने वीरवार को आरोपी सुनील कुमार, वेदपाल और तरसेम की अलग-अलग दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने से इन्कार कर दिया।
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सिंधड़ निवासी राजेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 4 मार्च 2026 को शाम करीब 4:30 बजे वह अपने घर पर था। पास ही जोगिंद्र, सुनील और कुछ महिलाएं होली खेल रही थीं। उसका ताऊ का लड़का नंदू उनके मकान के सामने बैठकर यह देख रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।
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राजेंद्र के अनुसार जब वह और उसकी पत्नी बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो जोगिंद्र, सुनील और उनके पिता वेदपाल लाठी-डंडे व तलवार लेकर आ गए। उनके साथ लोकेश, राकेश, तरसेम तथा रिश्तेदार बलबीर और सुभाष भी पहुंच गए।

आरोप है कि जोगिंद्र ने तलवार से उसके सिर और कंधे पर वार किया, जबकि सुनील और वेदपाल ने डंडों से हमला किया। इस दौरान उसकी पत्नी और नंदू के साथ भी मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया, जिसके बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए।

पुलिस ने बयान के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच के दौरान मुख्य आरोपी जोगिंद्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तलवार बरामद की गई। वहीं अन्य आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामले की प्रकृति गंभीर है और अग्रिम जमानत देने के लिए कोई विशेष आधार नहीं बनता। इसके बाद तीनों आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
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