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Hisar News: व्यापारियों से जुड़ीं योजनाओं के पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी

Fri, 14 Aug 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Fri, 14 Aug 2026 01:33 AM IST
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Deadline for registration under schemes for traders extended to September 30.
हांसी। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के हित में मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इससे अधिक व्यापारी दोनों योजनाओं से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
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हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राजेश ठकराल ने बताया कि दोनों योजनाओं की पंजीकरण अवधि समाप्त होने वाली थी। उन्होंने सरकार से अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी निःशक्तता होने पर 5 लाख रुपये तक की बीमा सहायता मिलती है। व्यापारी 50 रुपये में ऑनलाइन पोर्टल htwbhry.in पर पंजीकरण करा सकते हैं।
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ठकराल ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत माल के स्टॉक को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पंजीकृत व्यापारियों को वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 5 से 20 लाख रुपये तक की बीमा कवरेज सहायता दी जाती है। 0 से 20 लाख रुपये टर्नओवर पर 5 लाख रुपये की बीमा सहायता और 100 रुपये वार्षिक शुल्क है।
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20 से 50 लाख रुपये टर्नओवर पर 10 लाख रुपये की सहायता और 500 रुपये शुल्क निर्धारित है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक टर्नओवर पर 15 लाख रुपये की सहायता और 1,500 रुपये शुल्क है। वहीं 1 से 1.5 करोड़ रुपये टर्नओवर पर 20 लाख रुपये की सहायता और 2,500 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है।
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