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Hisar News: दिनदहाड़े 7900 रुपये छीनने के दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना
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हिसार। दिनदहाड़े 7900 रुपये छीनने के मामले में सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने शुक्रवार सूर्य नगर निवासी गौरव को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2024 में सिटी थाना पुलिस ने दर्ज किया था।
मामले के अनुसार मतलोडा निवासी अजमेर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह आजाद नगर स्थित दिल्ली अस्पताल के सामने दुकान पर काम करता था। 24 मार्च 2024 को दोपहर करीब एक बजे वह दुकान से घर जाने के लिए मोटरसाइकिल से फव्वारा चौक पहुंचे और वहां से पैदल बस अड्डे की ओर जा रहे थे।
इसी दौरान दो युवक अचानक उनके पास आए और एक युवक ने उनकी जेब से 7900 रुपये झपट लिए। छीना-झपटी के दौरान रुपये नीचे गिर गए, जिन्हें दूसरे युवक ने उठाकर भागने की कोशिश की। इस दौरान अजमेर सिंह की जेब भी फट गई।
शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने रुपये उठाने वाले युवक को मौके पर ही पकड़ लिया। उसकी पहचान सूर्य नगर निवासी गौरव के रूप में हुई जबकि उसका साथी महाबीर कॉलोनी निवासी देबू मौके से फरार हो गया था।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को अदालत ने गौरव को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार मतलोडा निवासी अजमेर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह आजाद नगर स्थित दिल्ली अस्पताल के सामने दुकान पर काम करता था। 24 मार्च 2024 को दोपहर करीब एक बजे वह दुकान से घर जाने के लिए मोटरसाइकिल से फव्वारा चौक पहुंचे और वहां से पैदल बस अड्डे की ओर जा रहे थे।
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इसी दौरान दो युवक अचानक उनके पास आए और एक युवक ने उनकी जेब से 7900 रुपये झपट लिए। छीना-झपटी के दौरान रुपये नीचे गिर गए, जिन्हें दूसरे युवक ने उठाकर भागने की कोशिश की। इस दौरान अजमेर सिंह की जेब भी फट गई।
शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने रुपये उठाने वाले युवक को मौके पर ही पकड़ लिया। उसकी पहचान सूर्य नगर निवासी गौरव के रूप में हुई जबकि उसका साथी महाबीर कॉलोनी निवासी देबू मौके से फरार हो गया था।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को अदालत ने गौरव को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।