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Hisar News: लोहे की रॉड और डंडों से हमला करने के चार दोषियों को 5-5 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 12:46 AM IST
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Four people were sentenced to five years' imprisonment for attacking with iron rods and sticks.
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हिसार। आदमपुर में युवक पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने चार हमलावरों सागर, केवल, प्रदीप और अरविंद को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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आदमपुर थाना पुलिस ने जवाहर नगर निवासी दिव्या की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायत में दिव्या ने बताया था कि वह गृहिणी है और उसके पति का नाम अशोक है। दो जून 2022 की रात करीब आठ बजे उसका देवर अरुण उर्फ मिनिया किसी काम से भादरा फाटक के पास गया था। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार वहां आकर रुकी। कार से सागर, केवल और दो अन्य युवक उतरे, जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। आरोप है कि चारों ने अरुण पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके हाथ और पैरों पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया था। जांच के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 307 भी जोड़ी गई। वीरवार को अदालत ने सभी आरोपियों को धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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