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अभी जेल में रहेगी ज्योति: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में हुई पेशी, इस दिन तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
पीटीआई हिसार
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Tue, 02 Sep 2025 07:31 PM IST
सार
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की मंगलवार को कोर्ट में पेशी हुई। डिफॉल्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 सितंबर तक ज्योति की जमानत को बढ़ा दिया है।
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यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हिसार कोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत को 10 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि मल्होत्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत को 10 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। 25 अगस्त को हुई सुनवाई में ज्योति की न्यायिक हिरासत को 2 सितंबर तक बढ़ाया गया था।
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हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा, जो 'ट्रैवल विद जो' नामक यूट्यूब चैनल चलाती हैं को हिसार पुलिस ने 16 मई को गिरफ्तार किया था। ज्योति मल्होत्रा को चार्जशीट की प्रति देने के दौरान उनके वकील मुकेश ने बताया कि पुलिस ने अदालत में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि दस्तावेज का एक हिस्सा गोपनीय और संवेदनशील होने के कारण ज्योति मल्होत्रा को नहीं दिया जाना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में 2,500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है।
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डिफॉल्ट जमानत की मांग
ज्योति के वकील ने डिफॉल्ट जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस ने 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण चार्जशीट पेश नहीं की और मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ज्योति मल्होत्रा को न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया था और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 9 जून को उनकी नियमित जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। पुलिस ने तब जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि मामले की जांच अभी जारी है।
पुलिस का दावा
हिसार पुलिस ने पहले कहा था कि ज्योति मल्होत्रा के पास सैन्य या रक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी तक पहुंच का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि वह कुछ लोगों के संपर्क में थी और उसे पता था कि ये लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंट हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा नवंबर 2023 से पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में थी। भारत ने 13 मई को दानिश को जासूसी के आरोप में निष्कासित कर दिया था।
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ज्योति के वकील ने डिफॉल्ट जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस ने 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण चार्जशीट पेश नहीं की और मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ज्योति मल्होत्रा को न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया था और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 9 जून को उनकी नियमित जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। पुलिस ने तब जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि मामले की जांच अभी जारी है।
पुलिस का दावा
हिसार पुलिस ने पहले कहा था कि ज्योति मल्होत्रा के पास सैन्य या रक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी तक पहुंच का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि वह कुछ लोगों के संपर्क में थी और उसे पता था कि ये लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंट हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा नवंबर 2023 से पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में थी। भारत ने 13 मई को दानिश को जासूसी के आरोप में निष्कासित कर दिया था।
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