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Haryana: 12 जिलों में C-D श्रेणी ब्लॉक में MSME को 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी, DHBVN ने जारी किए निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Tue, 13 Jan 2026 08:51 AM IST
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सार
हरियाणा में एमएसएमई को सस्ती बिजली का प्रावधान किया गया था। निगम ने स्पष्ट किया कि उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र को आधिकारिक पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
- फोटो : संवाद
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विस्तार
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने ''सी'' और ''डी'' श्रेणी ब्लॉक में स्थित औद्योगिक इकाइयों को पावर टैरिफ सब्सिडी योजना के तहत 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली देने के निर्देश जारी किए हैं। यह योजना निगम के अधीन प्रदेश के 12 जिलों में एमएसएमई के लिए लागू होगी।
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डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने 7 जनवरी को जारी पत्र में बताया है कि ''डी'' श्रेणी ब्लॉक में 40 किलोवाट और ''सी'' श्रेणी ब्लॉक में 30 किलोवाट तक की कनेक्टेड लोड सीमा वाली इकाइयों को सस्ती बिजली दी जाएगी।
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यह कदम हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (एचईईपी) -2020 के तहत उठाया गया है जिसमें एमएसएमई को सस्ती बिजली का प्रावधान किया गया था। निगम ने स्पष्ट किया कि उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र को आधिकारिक पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अपात्र इकाइयों को सब्सिडी मिलने पर अनुदान राशि की वसूली कर एमएसएमई विभाग को जमा कराई जाएगी।