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Jyoti Malhotra: जेल से बाहर आना चाहती है ज्योति, दायर की याचिका, अब हिसार पुलिस देगी जवाब

माई सिटी रिपोर्टर हिसार Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 10 Jun 2025 08:02 PM IST
सार

ज्योति मल्होत्रा की जमानत के लिए उसके वकील ने जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने पुलिस से याचिका पर जवाब मांगा है। डिटेल में पढ़ें खबर...

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Petition filed for bail of Jyoti Malhotra Spy case Hisar
ज्योति मल्होत्रा - फोटो : संवाद
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Spy Jyoti Malhotra: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत के लिए उसके वकील ने जमानत याचिका दायर की है। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में याचिका दायर की। जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए पुलिस से बुधवार को जवाब मांगा है। जिसके बाद इस पर सुनवाई होगी।
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"पुलिस के पास नहीं ठोस सबूत"

एडवोकेट कुमार मुकेश ने कहा कि मैंने ज्योति के केस में अदालत के जरिए पुलिस से अब तक की जांच का ब्योरा लिया है। मुझे जो दस्तावेज मिले उसमें पुलिस के पास ऐसा कोई मजबूत सबूत नहीं है। ज्योति के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भी ज्योति को ही आधार बनाया गया है। एफआईआर में हर स्थान पर यही लिखा गया है कि ज्योति ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान का वीजा लिया, ज्योति ने बताया कि उसके दानिश के साथ संपर्क हैं।
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ज्योति मल्होत्रा

Petition filed for bail of Jyoti Malhotra Spy case Hisar
ज्योति मल्होत्रा - फोटो : सोशल मीडिया

वकील ने भारतीय संविधान का दिया हवाला  

भारतीय संविधान के अनुसार हर एक नागरिक के पास यह अधिकार है कि पुलिस व्यक्ति को उसी के खिलाफ आरोपी नहीं बना सकती। ज्योति के खिलाफ दर्ज एफआईआर ही कानूनी तौर पर गलत है। पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी प्रेस बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि ज्योति की सैन्य या संवेदनशील जानकारी तक पहुंच नहीं थी। ऐसे में ज्योति के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस नहीं बनता। 

पुलिस देगी जवाब

पुलिस ने ज्योति के खिलाफ बीएनएस की धारा-152 लगाई है। वह आरोपों में कहीं पर नहीं है। पुलिस का कहना है कि ज्योति साल 2023 में पाकिस्तान गई थी। उस समय तो भारतीय दंड न्याय संहिता लागू ही नहीं थी। ऐसे में उस पर बीएनएस की धारा कैसे लग सकती है। ऐसे में ज्योति पर देशद्रोह की धारा नहीं बनती है। दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुद एसपी ने अपने प्रेस बयान में खारिज कर दिया है। पुलिस की ओर से दिए जा रहे साक्ष्यों में कोई ठोस आधार नहीं है। इसी आधार पर मैंने ज्योति के लिए जमानत मांगी है। बुधवार को पुलिस की ओर से जवाब दिया जाएगा। पुलिस की ओर से दिए गए जवाब को मैं स्टडी करूंगा। इसके बाद जमानत के लिए बहस होगी। दोनों ओर से अपने-अपने पक्ष रखे जाएंगे। जिस पर अदालत की ओर से जमानत पर फैसला लिया जाएगा।

ज्योति मल्होत्रा के साथ जसबीर सिंह

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ज्योति मल्होत्रा के साथ जसबीर सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

यह है पूरा मामला

हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी यू-टयूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सिविल लाइन थाना पुलिस ने बीती 17 मई को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। इसके बाद 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया। दो बार में 9 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद 26 मई को उसे सिविल जज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुनील कुमार की अदालत में पेश किया गया था। 26 मई को अदालत ने ज्योति मल्होत्रा को 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। 14 दिन की यह न्यायिक हिरासत पूरी होने पर सोमवार 9 जून को ज्योति की अदालत में पेशी हुई। इसके बाद ज्योति को 23 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।



ये भी पढ़ें: जासूस जसबीर और ज्योति का कनेक्शन: पाकिस्तान भी गए थे साथ, पुलिस रिमांड में चौंकाने वाले खुलासे

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