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Hisar News: मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी सोनू की जमानत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Feb 2026 01:24 AM IST
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Sonu, accused of motorcycle theft, was denied bail.
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हिसार। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बाइक चोरी के आरोपी जिला सिरसा की कृष्णा बस्ती कोटली के वार्ड नंबर 18 निवासी सोनू की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने 13 फरवरी को सुनाया।
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मामला सिटी थाना पुलिस से जुड़ा है। शिकायतकर्ता निशांत ने आरोप लगाया था कि जिंदल पार्क के पास खड़ी उनकी होंडा शाइन बाइक अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली। जांच के दौरान पुलिस ने सोनू और उसके सहआरोपी संजय को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की थी।
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बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी 5 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है, जांच पूरी हो चुकी है और चालान पेश किया जा चुका है। सहआरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए सोनू को भी राहत दी जाए।

वहीं, दूसरे पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और गुरुग्राम में चोरी के 24 अन्य मुकदमे दर्ज हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जमानत पर विचार करते समय आरोपी के आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने माना कि आरोपी जमानत पर छूटने के बाद भी अपराध कर रहा है। वह समाज के लिए खतरा बन चुका है। इन परिस्थितियों में अदालत ने जमानत देने से इन्कार करते हुए अर्जी खारिज कर दी।
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