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Hisar News: हनीट्रैप में फंसाकर कार लूट और फिरौती मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 06 Apr 2026 10:43 PM IST
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Two convicts sentenced to 10 years each in car robbery and extortion case involving honey trap
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हिसार। हनीट्रैप के जरिये एक व्यक्ति को जाल में फंसा कर उसकी कार लूटने और फिरौती मांगने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंगलेश चौबे की अदालत ने सोमवार को जींद निवासी दो दोषियों मनीष और गुरमीत को 10-10 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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मामला 5 जुलाई 2021 का है जब शहर थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर एक युवती सहित 5-6 लोगों के खिलाफ अपहरण, फिरौती, लूटपाट और आपराधिक षड्यंत्र के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह ऑटो मार्केट में अपना दफ्तर चलाता था और उसकी एक युवती से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बातचीत होती थी। घटना वाले दिन युवती ने उसे फोन कर नागरिक अस्पताल मोड़ पर बुलाया। पीड़ित वहां पहुंचा जिसके बाद युवती ने उसे एक होटल में चलने को कहा। करीब 20 मिनट बाद युवती ने कहीं और जाने की बात कह कर दोनों कार में सवार हो गए और बरवाला चुंगी की ओर चल पड़े।
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रास्ते में युवती ने उल्टी आने का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवा ली तभी दो गाड़ियां पीछे से आकर रुकीं और चार युवक पीड़ित की कार में जबरन बैठ गए। आरोपियों ने पीड़ित का पर्स छीन लिया जिसमें करीब 5 हजार रुपये थे। इसके बाद आरोपियों ने उसे बरवाला और सुरेवाला चौक की ओर ले जाकर 30 लाख रुपये की फिरौती मांगने लगे। जान से मारने की धमकी देते हुए उन्होंने पीड़ित के परिजनों को फोन करवाया।
बाद में आरोपियों ने 5-6 लाख रुपये की व्यवस्था होने की बात कहकर पीड़ित को उसके दफ्तर ले गए। वहां पीड़ित के बेटे और दोस्तों ने रुपये देने से मना कर दिया। इस बीच आरोपियों ने पीड़ित की कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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