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Jhajjar-Bahadurgarh News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी वीर सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार बहादुरगढ़ के लाइनपार निवासी वीर सिंह के खिलाफ लाइनपार पुलिस थाने में 23 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304-बी के तहत कार्रवाई की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 302 के तहत हत्या का दोषी माना।आरोपी की पत्नी शीतल के परिजनों ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही वीर सिंह दहेज की मांग को लेकर शीतल के साथ मारपीट करता था। वह उससे मायके से अधिक दहेज और रुपये लाने का दबाव बनाता था।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शीतल को प्रताड़ित किया जाता था। मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार आरोपी ने शीतल के साथ मारपीट की और गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। अदालत ने आदेश में कहा है कि जांच और मुकदमे के दौरान आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को कानून के प्रावधानों के अनुसार सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
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झज्जर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी वीर सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार बहादुरगढ़ के लाइनपार निवासी वीर सिंह के खिलाफ लाइनपार पुलिस थाने में 23 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304-बी के तहत कार्रवाई की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 302 के तहत हत्या का दोषी माना।आरोपी की पत्नी शीतल के परिजनों ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही वीर सिंह दहेज की मांग को लेकर शीतल के साथ मारपीट करता था। वह उससे मायके से अधिक दहेज और रुपये लाने का दबाव बनाता था।
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शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शीतल को प्रताड़ित किया जाता था। मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार आरोपी ने शीतल के साथ मारपीट की और गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। अदालत ने आदेश में कहा है कि जांच और मुकदमे के दौरान आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को कानून के प्रावधानों के अनुसार सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
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