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Jind News: एडीजे से साइबर फ्रॉड, आरोपी महिला की जमानत खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sun, 01 Feb 2026 12:18 AM IST
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Additional District Judge falls victim to cyber fraud, bail rejected.
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जींद। एडीजे जयबीर से मैट्रिमोनियल साइट की फीस के नाम पर सात हजार रुपये ठगने वाली आरोपी महिला प्रिया रोकड़े की जमानत याचिका एडिशनल सेशन जज नेहा नोहरिया की अदालत ने खारिज कर दी है। इस संबंध में एडीजे जयबीर सिंह ने 16 फरवरी को साइबर थाना जींद को पुलिस को एफआईआर दी थी।
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इसमें एडीजे ने बताया था कि वह अपने बेटे के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। दस फरवरी को उन्हें अज्ञात नंबर से कॉल आया और बेटे से संबंधित जानकारी मांगी गई। इसके बाद अलग-अलग लोगों ने फोन कर विभिन्न लड़कियों के परिवारों से मिलवाने की बात कही।
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आरोपियों ने मैट्रिमोनियल साइट की फीस के नाम पर दो बार 12 और 14 फरवरी को 3500-3500 रुपये ऑनलाइन डलवा लिए। इसके बाद एक महिला ने खुद को लड़की की मां और एक अन्य लड़की ने अंजली बनकर बात की। बाद में कॉल सेंटर के कर्मचारियों ने बताया कि लड़की बात करना चाहती है, लेकिन दो दिन तक कोई संपर्क नहीं हुआ।
शक होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदौर में चल रहे फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर छापेमारी करते हुए रितु, प्रमिला रोकड़े, प्रिया रोकड़े और सूरज धार्मिक को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 90 मोबाइल फोन, पांच लैपटॉप और 1.40 लाख रुपये बरामद हुए थे।
इस मामले में आरोपी महिला प्रिया रोकड़े ने अदालत में जमानत याचिका लगाई, लेकिन आरोपी प्रिया रोकड़े की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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