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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Auto-rickshaw fares are fixed at Rs 20 during the day and Rs 30 after 9 pm.

Jind News: ऑटो-ई-रिक्शा का किराया तय, दिन में 20 और रात नौ बजे बाद 30 रुपये

Thu, 20 Aug 2026 12:56 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 12:56 AM IST
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Auto-rickshaw fares are fixed at Rs 20 during the day and Rs 30 after 9 pm.
फोटो 19जेएनडी24-नई किराया सूची दिखाते हुए बजरंगबली ऑटो रिक्शा कल्याण समिति सदस्य। स्रोत सदस्य
जींद। शहर में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की ओर से यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों के बीच बजरंगबली ऑटो रिक्शा चालक कल्याण समिति ने नई किराया सूची जारी की है।
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नई किराया सूची के अनुसार अब दिन के समय शहर में ऑटो और ई-रिक्शा का अधिकतम किराया 20 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं रात नौ बजे के बाद यात्रियों से 30 रुपये किराया लिया जाएगा।
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स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से दस रुपये किराया तय किया गया है। इसके लिए विद्यार्थियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। शहर में करीब दो हजार ऑटो और ई-रिक्शा चालक हैं। नई किराया सूची जारी होने से विद्यार्थियों समेत आम यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वाले चालकों पर भी अंकुश लग सकेगा।
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बस स्टैंड से शहर आने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत
पांडू पिंडारा स्थित बस स्टैंड पर देर रात तक विभिन्न स्थानों से बसें पहुंचती हैं। कई यात्री रात दस बजे या इसके बाद जींद पहुंचते हैं और बस स्टैंड से शहर के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए ऑटो या ई-रिक्शा लेते हैं। आरोप है कि देर रात यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ चालक 100 से 200 रुपये तक किराया वसूल लेते थे। वहीं स्पेशल बुकिंग के नाम पर 500 रुपये तक लेने की शिकायतें भी जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय तक पहुंच रही थीं। इसी के तहत समिति ने नई किराया सूची जारी की है। ऑटो रिक्शा की बुकिंग का किराया 150 रुपये निर्धारित किया गया है।
वर्जन
समिति की ओर से किराया सूची जारी की गई है। यदि कोई चालक निर्धारित किराये से अधिक राशि वसूलता है तो यात्री इसकी शिकायत कार्यालय में कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चालकों को आरसी, इंश्योरेंस, मोटर वाहन कर, ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी जरूरी दस्तावेज पूरे रखने के निर्देश दिए गए हैं। -बलजीत सिंह, निरीक्षक, आरटीए कार्यालय जींद

वर्जन
यूनियन की ओर से जारी किराया सूची का पालन सभी चालकों को करना होगा। अधिक किराया वसूलने या नशे में ऑटो चलाने वाले चालक के खिलाफ यूनियन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे चालक का लाइसेंस रद्द कराने की कार्रवाई के साथ 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। रात में ऑटो चलाने वाले चालकों को यूनियन से पास लेना होगा। रात नौ बजे के बाद किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है। -जगत राम, प्रधान, बजरंगबली ऑटो रिक्शा कल्याण समिति
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