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Jind News: भिवानी रोड पर नौ एकड़ में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर
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फोटो 19जेएनडी08-भिवानी रोड पर अवैध कॉलोनी पर बने निर्माण हटाती जेसीबी। स्रोत प्रशासन
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जींद। भिवानी रोड अंडरपास के साथ करीब नौ एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने बुधवार को कार्रवाई की। जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया के नेतृत्व में चलाए गए तोड़फोड़ अभियान के दौरान अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के हिस्सों को हटाया गया।
डीटीपी मनीष दहिया ने बताया कि संबंधित भूमि पर हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 के प्रावधानों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। विभाग ने अनधिकृत प्लॉटिंग और निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की। अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की सहायता ली गई।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों, अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। बिना वैध लाइसेंस या विभागीय अनुमति के विकसित कॉलोनियों में प्लॉट काटना और निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। डीटीपी ने आमजन से अपील की कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट या संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधता और विभागीय मंजूरी की जांच जरूर करें। केवल कॉलोनाइजर या प्रॉपर्टी डीलर के आश्वासन पर निवेश न करें।
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डीटीपी मनीष दहिया ने बताया कि संबंधित भूमि पर हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 के प्रावधानों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। विभाग ने अनधिकृत प्लॉटिंग और निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की। अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की सहायता ली गई।
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उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों, अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। बिना वैध लाइसेंस या विभागीय अनुमति के विकसित कॉलोनियों में प्लॉट काटना और निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। डीटीपी ने आमजन से अपील की कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट या संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधता और विभागीय मंजूरी की जांच जरूर करें। केवल कॉलोनाइजर या प्रॉपर्टी डीलर के आश्वासन पर निवेश न करें।
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