{"_id":"6a32edd4fd820008730ac47c","slug":"prime-ministers-insurance-schemes-are-a-safety-shield-for-the-common-man-dc-jind-news-c-199-1-sroh1009-155256-2026-06-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रधानमंत्री बीमा योजनाएं आमजन के लिए सुरक्षा कवच : डीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रधानमंत्री बीमा योजनाएं आमजन के लिए सुरक्षा कवच : डीसी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
जींद। डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने नागरिकों से केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आम लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम बन रही हैं।
डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति नामांकन करवा सकते हैं। योजना में 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है। इसके बदले लाभार्थी को दो लाख रुपये तक का जीवन बीमा संरक्षण मिलता है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें 18 से 70 वर्ष तक की आयु के नागरिक शामिल हो सकते हैं। योजना के तहत केवल 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है।
विज्ञापन
दोनों योजनाओं का प्रीमियम लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से जमा होता है। किसी भी दावे की स्वीकृत राशि सीधे संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में भेजी जाती है। जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहती है।
उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के आवेदन फार्म सभी बैंकों और डाकघरों में उपलब्ध हैं। इच्छुक नागरिक अपने नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर में संपर्क कर नामांकन करवा सकते हैं। संवाद
डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति नामांकन करवा सकते हैं। योजना में 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है। इसके बदले लाभार्थी को दो लाख रुपये तक का जीवन बीमा संरक्षण मिलता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें 18 से 70 वर्ष तक की आयु के नागरिक शामिल हो सकते हैं। योजना के तहत केवल 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है।
दोनों योजनाओं का प्रीमियम लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से जमा होता है। किसी भी दावे की स्वीकृत राशि सीधे संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में भेजी जाती है। जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहती है।
उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के आवेदन फार्म सभी बैंकों और डाकघरों में उपलब्ध हैं। इच्छुक नागरिक अपने नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर में संपर्क कर नामांकन करवा सकते हैं। संवाद