सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Education department officials will visit five schools daily.

Kaithal News: रोजाना पांच स्कूलों का दौरा करेंगे शिक्षा विभाग के अधिकारी

संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Fri, 01 May 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Education department officials will visit five schools daily.
यातायात सुरक्षा को लेकर बनाए पोस्टर दिखाते कर्मचारी। स्वय
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
Trending Videos


कैथल। डाइट कैथल में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, क्लस्टर हेड, प्रवेश उत्सव अभियान ब्लॉक नोडल तथा समग्र शिक्षा से जुड़े अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी कैथल सुभाष कुमार ने अध्यक्षता करते हुए शिक्षकों से शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर फोकस के लिए कहा। साथ ही निर्देश दिए कि रोजाना पांच स्कूलों का अधिकारी निरीक्षण करेंगे।

बैठक में शिक्षा से जुड़े विभिन्न अहम विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करें और अपनी प्रत्येक विजिट की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करें। सुभाष कुमार ने स्कूल विजिट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रत्येक अधिकारी रोजाना कम से कम पांच विद्यालयों का दौरा करें, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और व्यवस्थाओं की निगरानी मजबूत हो।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद जिला प्रवेश उत्सव नोडल अधिकारी कुशल कुमार ने नामांकन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बालवाटिका कक्षाओं में अधिक से अधिक नामांकन सुनिश्चित किया जाए। ‘एक विद्यार्थी, एक परिवार’ कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी चर्चा की गई।

हिंदी प्राध्यापक डॉ. विजय कुमार चावला ने जिला पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सूदन द्वारा शुरू की गई साइबर जागरूकता मुहिम की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यालय में साइबर रिस्पॉन्डर नियुक्त किए जाएं। ये रिस्पॉन्डर विद्यार्थियों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे वे अपने परिवार को भी सतर्क कर सकें।

बैठक में जिला पुलिस के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। डॉ. विजय चावला द्वारा तैयार किए गए पोस्टरों के माध्यम से सुरक्षा नियमों की जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने कहा कि वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है। बिना इन दस्तावेजों के वाहन चलाना कानूनन अपराध है।जिन विद्यार्थियों के पास स्थायी लाइसेंस नहीं है, उन्हें केवल लर्निंग लाइसेंस के साथ और सभी नियमों का पालन करते हुए ही वाहन चलाने की सलाह दी गई।

यातायात सुरक्षा को लेकर बनाए पोस्टर दिखाते कर्मचारी। स्वय

यातायात सुरक्षा को लेकर बनाए पोस्टर दिखाते कर्मचारी। स्वय

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed