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दयालु योजना के तहत मिलती है आर्थिक सहायता : डीसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jun 2026 12:47 AM IST
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Financial assistance provided under the Dayalu scheme: DC
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कैथल। उपायुक्त अपराजिता ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक वाले परिवारों के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत पात्र परिवारों को आयु वर्ग के अनुसार एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए मृतक या स्थायी रूप से दिव्यांग हुए व्यक्ति की आयु 6 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। घटना होने पर परिवार को तीन माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। योजना के तहत 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के लिए 1 लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष के लिए 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष के लिए 3 लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष के लिए 5 लाख रुपये और 45 से 60 वर्ष की आयु के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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