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Kaithal News: कलेक्टर रेट पर 26 तक मांगे गए सुझाव-आपत्तियां
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Tue, 24 Mar 2026 01:24 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला प्रशासन ने वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर रेट जारी कर दिए हैं। डीसी अपराजिता ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिले की सभी तहसीलों व उप-तहसीलों के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू होने वाली दरों का प्रारूप तैयार कर सार्वजनिक किया गया है।
इन प्रस्तावित कलेक्टर रेट पर आमजन से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। डीसी ने बताया कि दरों की विस्तृत सूची जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां कोई भी व्यक्ति इनका अवलोकन कर सकता है।
यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित दरों पर कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वह 26 मार्च 2026 तक अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ), कैथल के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पहुंच सकता है या ई-मेल droktl.hry@ gmail.com के माध्यम से भी अपनी बात रख सकता है। डीसी अपराजिता ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सुझाव व आपत्तियां अवश्य दें, ताकि कलेक्टर रेट जनहित के अनुरूप तय किए जा सकें।
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कैथल। जिला प्रशासन ने वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर रेट जारी कर दिए हैं। डीसी अपराजिता ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिले की सभी तहसीलों व उप-तहसीलों के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू होने वाली दरों का प्रारूप तैयार कर सार्वजनिक किया गया है।
इन प्रस्तावित कलेक्टर रेट पर आमजन से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। डीसी ने बताया कि दरों की विस्तृत सूची जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां कोई भी व्यक्ति इनका अवलोकन कर सकता है।
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यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित दरों पर कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वह 26 मार्च 2026 तक अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ), कैथल के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पहुंच सकता है या ई-मेल droktl.hry